RoC ने ठोका ₹4.73 करोड़ का जुर्माना
Digilogic Systems Limited को RoC, हैदराबाद की ओर से कुल ₹4.73 करोड़ के जुर्माने से संबंधित तीन अलग-अलग अदालती आदेश मिले हैं। ये आदेश 22 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए थे और कथित तौर पर कंपनियों के अधिनियम, 2013 के तहत प्राइवेट प्लेसमेंट से जुड़े उल्लंघनों के लिए हैं। इन तीन अलग-अलग फैसलों में ₹2.00 करोड़, ₹2.00 करोड़, और ₹0.73 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
कंपनी ने आदेशों को दी चुनौती, कहा - तत्काल कोई वित्तीय असर नहीं
Digilogic Systems इन भारी जुर्माने के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ रही है। कंपनी ने क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) के पास अपील दायर की है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपील की प्रक्रिया जारी रहने के कारण, RoC के इन आदेशों का फिलहाल कंपनी पर कोई तत्काल वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कंपनी की पृष्ठभूमि और आगे क्या?
Digilogic Systems Ltd भारत के आईटी सेवा क्षेत्र में काम करती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समाधान प्रदान करती है। हालांकि, हालिया घटनाओं से पहले, कंपनी का इस तरह के प्राइवेट प्लेसमेंट नियमों के उल्लंघन या जुर्माने का कोई पिछला ज्ञात रिकॉर्ड नहीं है।
निवेशक अब क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष दायर की गई अपील के नतीजों और समय-सीमा पर बारीकी से नजर रखेंगे। यदि अपील खारिज हो जाती है, तो कंपनी पर एक बड़ा वित्तीय बोझ आ सकता है। ऐसे नियामक मुद्दे कंपनी की प्रतिष्ठा और निवेशक सेंटीमेंट को भी प्रभावित कर सकते हैं।
