SEBI के 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियम क्या कहते हैं?
SEBI ने 13 अप्रैल, 2022 को 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियम पेश किए थे। इनके अनुसार, जिन सूचीबद्ध कंपनियों (listed companies) की इक्विटी या डेट ₹100 करोड़ से अधिक है और जिनका टर्नओवर ₹250 करोड़ से अधिक है, उन्हें अपने सालाना कर्ज का कम से कम 25% डेट सिक्योरिटीज (debt securities) के जरिए ही जुटाना होता है।
Tree House Education क्यों है बाहर?
Tree House Education एंड एक्सेसरीज लिमिटेड की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। कंपनी ने बताया है कि 31 मार्च, 2026 तक उस पर शून्य (nil) उधार (outstanding borrowing) है। इस वजह से, कंपनी FY2026-27 के लिए SEBI के 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियमों की तय सीमा के अंदर नहीं आती है।
इस फैसले का क्या होगा असर?
यह स्पष्टीकरण Tree House Education के लिए अनुपालन (compliance) को बहुत आसान बना देगा। 'लार्ज कॉर्पोरेट' के तौर पर वर्गीकृत न होने का मतलब है कि कंपनी पर फंड जुटाने के लिए डेट सिक्योरिटीज जारी करने का कोई दायित्व नहीं होगा। इससे कंपनी को FY2026-27 के लिए अपनी पूंजी जुटाने की रणनीति में काफी लचीलापन (flexibility) मिलेगा, और वह अपनी पसंद के तरीके चुन सकेगी।
