कोर्ट का बड़ा फैसला
कलकत्ता हाई कोर्ट की डिविजन बेंच (Division Bench) ने Starlog Enterprises की सब्सिडियरी (Subsidiary) Starlift Services Private Limited के पक्ष में ₹9.02 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड (Arbitration Award) बहाल कर दिया है। यह अवार्ड मूल रूप से 18 अप्रैल 2011 को दिया गया था, जिसे 24 दिसंबर 2020 को एक सिंगल जज (Single Judge) के ऑर्डर ने रद्द कर दिया था। 9 अप्रैल 2026 को आए हाई कोर्ट के फैसले ने उस रद्द किए गए अवार्ड को प्रभावी रूप से पलट दिया है।
कंपनी का बयान और आगे की राह
Starlog Enterprises को 14 अप्रैल 2026 को इस डेवलपमेंट की सूचना मिली। कंपनी फिलहाल इस बहाली के पूरे असर का आकलन कर रही है। हालांकि, यह साफ किया गया है कि फिलहाल कंपनी पर इसका कोई तत्काल वित्तीय (Financial) असर नहीं पड़ेगा। Starlift Services, Starlog Enterprises के मुख्य ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कारोबार से अलग, सर्विस सेक्टर में काम करती है। यह बहाली सब्सिडियरी के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी समाधान साबित हुई है।