बकाये डिविडेंड और शेयर कैसे क्लेम करें?
ICICI Prudential Life Insurance अपने शेयरधारकों को एक ख़ास मौका दे रही है। 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर 9 जुलाई, 2026 तक चलने वाले 'सक्षम निवेशक' अभियान के तहत, शेयरधारक फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2026 के बीच घोषित हुए अपने ऐसे डिविडेंड (Dividend) या शेयर क्लेम कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने अभी तक नहीं लिया है। इस फंड को पाने के लिए, शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी KYC और बैंक डिटेल्स कंपनी के पास अपडेटेड हों। क्लेम सबमिट होने के बाद, भुगतान आमतौर पर सीधे बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के ज़रिए किया जाता है।
शेयरधारकों के लिए यह क्यों है ज़रूरी?
यह कैम्पेन शेयरधारकों के लिए एक अहम अवसर है ताकि वे उन वित्तीय संपत्तियों को वापस पा सकें जिन्हें वे शायद भूल गए हों। अगर शेयरधारक 9 जुलाई की तय डेडलाइन तक इन बकाये फंड्स को क्लेम नहीं करते हैं, तो ये संपत्तियां इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। एक बार फंड IEPF में ट्रांसफर हो जाने के बाद, शेयरधारकों का कंपनी पर सीधा क्लेम खत्म हो जाता है और उन्हें यह राशि वापस पाने के लिए सीधे IEPF अथॉरिटी के पास एक अलग प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है।
नियमों की पृष्ठभूमि और इंडस्ट्री प्रैक्टिस
'सक्षम निवेशक' कैम्पेन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA) के निर्देशों के अनुसार और कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 124 के तहत चलाया जा रहा है। यह कानून उन फंड्स को मैनेज करने के लिए है जो सात साल से ज़्यादा समय तक क्लेम नहीं किए गए हों, ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके। ICICI Prudential Life Insurance की तरह, अन्य ग्रुप कंपनियां जैसे ICICI Lombard भी इसी तरह के अभियान चला चुकी हैं। बड़ी लिस्टेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, जिनमें HDFC Life और SBI Life शामिल हैं, भी बकाये डिविडेंड और IEPF ट्रांसफर को लेकर समान नियमों का पालन करती हैं और अपने शेयरधारकों को सूचित करने के लिए ऐसे आउटरीच प्रोग्राम चलाती हैं।
शेयरधारकों के लिए अगला कदम
जिन शेयरधारकों को अपने बकाये डिविडेंड और शेयर क्लेम करने हैं, उन्हें सबसे पहले ICICI Prudential Life Insurance के साथ अपनी डिविडेंड हिस्ट्री की जांच करनी चाहिए। यह भी ज़रूरी है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार या अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के माध्यम से अपनी KYC और बैंक डिटेल्स अपडेट करा लें। सभी क्लेम रिक्वेस्ट 9 जुलाई, 2026 की डेडलाइन से पहले कंपनी की निर्धारित प्रक्रियाओं के ज़रिए सबमिट की जानी चाहिए। उन शेयरधारकों को, जिनके एसेट्स पहले ही IEPF में ट्रांसफर हो चुके हैं, उन्हें IEPF अथॉरिटी द्वारा स्थापित अलग प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
