SEBI Regulation 24A के तहत सभी लिस्टेड कंपनियों और उनकी महत्वपूर्ण अनलिस्टेड सब्सिडियरी को एक सालाना सीक्रेटरियल ऑडिट कराना अनिवार्य है। VVIP Infratech ने स्पष्ट किया है कि यह नियम उस पर लागू नहीं होता है।
राहत और इसका मतलब
यह छूट VVIP Infratech के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत कंपनी को सालाना सीक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने, प्राप्त करने और जमा करने की बाध्यता से मुक्ति मिली है। इससे न केवल व्यवस्थागत प्रयास बचेंगे, बल्कि संबंधित खर्चे भी कम होंगे। मैनेजमेंट अब अपने मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारोबार पर ज़्यादा बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाएगा।
रेगुलेटरी वजहें
VVIP Infratech का यह दावा BSE SME प्लेटफॉर्म पर उसकी लिस्टिंग और SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के रेगुलेशन 15(2) में दिए गए विशेष छूट के प्रावधानों पर आधारित है। SEBI ने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर से रेगुलेशन 24A लागू किया था। हालांकि, SME एक्सचेंजों पर लिस्टेड कंपनियों के लिए कंप्लायंस का बोझ कम करने के उद्देश्य से यह विशेष प्रावधान किया गया है।
SME लिस्टिंग का फायदा
यह स्पष्टीकरण शेयरधारकों को आश्वस्त करता है कि VVIP Infratech अपने मार्केट सेगमेंट के अनुसार लागू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन कर रही है। BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड अन्य कंपनियां, जैसे Rex Sealing and Packing Industries, भी रेगुलेशन 15(2) के तहत इसी तरह की छूट का लाभ उठाती हैं।
