कस्टम विभाग का आदेश क्या कहता है?
जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस (JNCH) के कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (NS-V) ने V-Guard Industries के खिलाफ यह आदेश जारी किया है। मामला कंपनी द्वारा इंपोर्ट किए गए कुछ प्रोडक्ट पार्ट्स के गलत क्लासिफिकेशन (misclassification) का है।
आदेश में ₹1,62,59,112 (लगभग ₹1.62 करोड़) के डिफरेंशियल ड्यूटी (differential duty) की मांग की गई है, जिस पर लागू ब्याज भी जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 114A के तहत ₹1,62,59,112 (लगभग ₹1.62 करोड़) और धारा 114AA के तहत ₹50,00,000 (लगभग ₹50 लाख) का कुल जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश कंपनी को 6 अप्रैल, 2026 को प्राप्त हुआ और यह 9 सितंबर, 2019 से 11 जून, 2024 के बीच किए गए इम्पोर्ट पर लागू होता है।
