TVS Srichakra Share: शेयरधारकों के लिए बड़ा मौका! डूबा हुआ डिविडेंड वापस पाएं, वरना IEPF में जाएगा पैसा

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
TVS Srichakra Share: शेयरधारकों के लिए बड़ा मौका! डूबा हुआ डिविडेंड वापस पाएं, वरना IEPF में जाएगा पैसा
Overview

**TVS Srichakra** Limited ने अपने शेयरधारकों के लिए एक खास 'Saksham Niveshak' अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान **1 अप्रैल 2026** से **9 जुलाई 2026** तक चलेगा। इसका मुख्य मकसद शेयरधारकों को उनका बकाया या अनक्लेम्ड (Unclaimed) डिविडेंड (Dividend) दिलाने और KYC, बैंक मैंडेट जैसे ज़रूरी डिटेल्स अपडेट कराने में मदद करना है।

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शेयरधारकों के लिए खास मौका, पैसा फंसेगा नहीं!

TVS Srichakra ने अपने 'Saksham Niveshak' नाम से यह दूसरा बड़ा निवेशक आउटरीच प्रोग्राम चलाया है। यह 100 दिन का अभियान 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 9 जुलाई 2026 तक चलेगा।

कैसे पाएं अपना डूबा हुआ डिविडेंड?

इस 'Saksham Niveshak' अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जिन शेयरधारकों का डिविडेंड (Dividend) बकाया है या अभी तक नहीं मिला है, वे उसे आसानी से क्लेम कर सकें। इसके साथ ही, यह शेयरधारकों को अपने ज़रूरी व्यक्तिगत विवरण, जैसे कि नो योर कस्टमर (KYC) की जानकारी, बैंक मैंडेट्स और नॉमिनेशन को अपडेट करने का भी सुनहरा मौका दे रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निवेशकों को उनका हक़ का पैसा मिले और कंपनी के रिकॉर्ड में उनकी जानकारी भी एकदम सही रहे।

Investor Protection Fund (IEPF) में जाने से कैसे बचें?

भारतीय नियमों के तहत, एक तय समय सीमा के बाद कंपनियों को अनक्लेम्ड डिविडेंड (Unclaimed Dividends) को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर करना पड़ता है। यह कैंपेन TVS Srichakra की ओर से एक अहम कदम है, ताकि उन शेयरधारकों से संपर्क किया जा सके जिनका पैसा अभी बाकी है। ऐसा करके, कंपनी उन फंड्स को IEPF में परमानेंटली ट्रांसफर होने से बचा रही है, जहाँ से पैसा वापस पाना काफी मुश्किल हो जाता है।

शेयरधारकों के लिए एक्शन और डेडलाइन

सभी शेयरधारकों से आग्रह है कि वे इस तय अवधि के दौरान अपने किसी भी पेंडिंग डिविडेंड (Pending Dividend) को क्लेम करने के लिए आगे आएं। कैंपेन के दौरान अपनी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी को अपडेट करने से कंपनी की शेयरहोल्डर रजिस्ट्री की सटीकता बढ़ेगी और अनक्लेम्ड एसेट्स से जुड़े रेगुलेटरी ज़रूरतों का अनुपालन भी सुनिश्चित होगा।

शेयरधारकों को 9 जुलाई 2026 की डेडलाइन से पहले अपने डिविडेंड क्लेम करने होंगे। ऐसा न करने पर, वह पैसा IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.