कब तक कर सकते हैं क्लेम?
यह ट्रांसफर भारत सरकार के नियमों के अनुसार हो रहा है, जिसके तहत सात साल से अनक्लेम्ड पड़े डिविडेंड और शेयर्स को IEPF में जमा कराना अनिवार्य है। Orient Electric ने अपने शेयरधारकों को याद दिलाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से संबंधित जिन डिविडेंड्स की अनक्लेम्ड अवधि 17 अगस्त, 2026 के आसपास पूरी हो रही है, उन्हें 17 जुलाई, 2026 तक क्लेम किया जा सकता है। इस तारीख के बाद, ये फंड और शेयर्स आधिकारिक तौर पर IEPF को सौंप दिए जाएंगे।
क्या होगा अगर क्लेम नहीं किया?
अगर कोई शेयरधारक 17 जुलाई, 2026 की डेडलाइन तक अपना बकाया डिविडेंड या शेयर्स क्लेम नहीं कर पाता है, तो उसकी यह संपत्ति सरकार के IEPF फंड में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद, इन पैसों या शेयर्स पर निवेशक का अधिकार समाप्त हो सकता है।
Orient Electric के बारे में
Orient Electric Limited, C.K. Birla Group का हिस्सा है और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एक जाना-माना नाम है। कंपनी फैन्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेज और स्विचगियर जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज, BSE और NSE पर लिस्टेड है।
निवेशकों के लिए ज़रूरी कदम
सभी शेयरधारकों से अपील है कि वे अपने रिकॉर्ड्स को ज़रूर चेक करें। यदि आपके पास Orient Electric का कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड या शेयर है, तो 17 जुलाई, 2026 की डेडलाइन से पहले क्लेम की प्रक्रिया पूरी करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको आपका हक का पैसा और संपत्ति मिले।
