SEBI के नियमों का पालन करते हुए, International Travel House Limited ने अपने 'डिजिग्नेटेड एम्प्लॉइज' (Designated Employees) और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए शेयर खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है।
यह पाबंदी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहे फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी के ऑडिटेड नतीजों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक जारी रहेगी।
इस कदम का मुख्य मकसद इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) को रोकना है। जब तक कंपनी के वित्तीय नतीजे सार्वजनिक नहीं हो जाते, तब तक कंपनी के अंदरूनी लोगों को शेयर बाजार में कोई भी सौदा करने से रोका जाता है। यह सभी निवेशकों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करता है।
International Travel House Limited, जो 1981 में स्थापित हुई थी, भारत की एक प्रमुख ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है। यह कार रेंटल, बिजनेस ट्रैवल और MICE जैसी सेवाएं देती है।
बता दें कि इस तरह की ट्रेडिंग विंडो क्लोजर (Trading Window Closure) भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए एक आम प्रक्रिया है। SEBI (Securities and Exchange Board of India) ऐसे उपाय इसलिए लागू करता है ताकि कंपनी के अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील (Price-Sensitive) जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो सके।
इसका सीधा मतलब यह है कि इस तय अवधि के दौरान, कंपनी के चुनिंदा कर्मचारी और उनके रिश्तेदार International Travel House के शेयर खरीद या बेच नहीं पाएंगे।
निवेशकों को अब कंपनी द्वारा 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंतिम नतीजों की घोषणा का इंतजार करना होगा। नतीजों के बाद, ट्रेडिंग विंडो के फिर से खुलने की तारीख पर भी नजर रखनी होगी।