Elecon Engineering Company Ltd. अपने शेयरहोल्डर्स को एक ज़रूरी सूचना दे रही है। जिन शेयरहोल्डर्स का डिविडेंड (dividend) अनक्लेम्ड (unclaimed) रह गया है, उन शेयरों को 5 अक्टूबर 2026 तक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह नियम सात फाइनेंशियल ईयर से मिले अनक्लेम्ड डिविडेंड पर लागू होता है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और कुछ इंटरिम पीरियड शामिल हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
शेयरहोल्डर्स के लिए ज़रूरी
अगर आपका कोई डिविडेंड क्लेम (claim) बकाया है, तो 5 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन से पहले उसे क्लेम कर लें। ऐसा न करने पर, अपने शेयरों का मालिकाना हक वापस पाना मुश्किल और समय लेने वाला हो सकता है।
रेगुलेटरी एक्शन
यह एक मैंडेटरी कंप्लायंस (mandatory compliance) प्रक्रिया है। कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 124(6) के अनुसार, कंपनियों को सात साल के बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड वाले शेयरों को IEPF में ट्रांसफर करना होता है। यह नियम SEBI की देखरेख में लागू होता है और इसका मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
आगे क्या करें?
जिन शेयरहोल्डर्स का डिविडेंड अनक्लेम्ड है, उन्हें Elecon Engineering या इसके रजिस्ट्रार, MUFG Intime India Private Limited से संपर्क करके क्लेम प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। 5 अक्टूबर 2026 वह आखिरी तारीख है जब तक आप अपने शेयर बनाए रख सकते हैं।
अगर कार्रवाई न की तो?
अगर आप 5 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन चूक जाते हैं, तो आपके शेयर IEPF में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद फंड से मालिकाना हक वापस लेना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया बन सकती है। यह सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए एक स्टैण्डर्ड प्रोसीजर (standard procedure) है।
