एपिलेट जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ने Bajaj Electricals के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के कथित अतिरिक्त दावे से जुड़ा था। 11 मई, 2026 को जारी किए गए इस आदेश में, 31 अगस्त, 2024 के शुरुआती असेसमेंट ऑर्डर के तहत लगाई गई ₹22.89 लाख (यानी ₹0.23 करोड़) की कुल डिमांड और ₹2.08 लाख (यानी ₹0.02 करोड़) की पेनाल्टी को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
कंपनी ने पुष्टि की है कि इस फैसले का उसके मौजूदा ऑपरेशंस या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस समाधान से कंपनी को इस मामले में स्पष्टता मिली है।
यह फैसला शेयर होल्डर्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि ₹22.89 लाख की डिमांड और उससे जुड़ी पेनाल्टी अब रद्द हो गई है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिरता मजबूत होती है और एक संभावित देनदारी खत्म हो जाती है। यह परिणाम टैक्स अनुपालन और विवाद समाधान के लिए कंपनी की मजबूत आंतरिक प्रक्रियाओं को भी दर्शाता है।
