GST अपील खारिज, ₹16 लाख टैक्स डिमांड की पुष्टि
सिकंदराबाद के जॉइंट कमिश्नर ने Bajaj Electricals की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) डिमांड से जुड़ी एक अपील को खारिज कर दिया है। यह मामला वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹16.42 लाख की GST डिमांड और ₹1.49 लाख की पेनाल्टी (Penalty) से संबंधित है।
क्या है मामला?
यह डिमांड वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी द्वारा क्लेम किए गए एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट (Excess Input Tax Credit) से संबंधित है। जॉइंट कमिश्नर ने 15 मई, 2026 को सुनाए गए अपने फैसले में 31 अगस्त, 2024 के शुरुआती ऑर्डर को बरकरार रखा है, जिससे कंपनी की अपील खारिज हो गई है।
कंपनी का जवाब और आगे की रणनीति
Bajaj Electricals ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का कंपनी के ऑपरेशंस (Operations) या फाइनेंस (Finance) पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का मैनेजमेंट (Management) अब आगे की कानूनी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें हायर ट्रिब्यूनल (Higher Tribunals) या हाई कोर्ट (High Court) में अपील करना शामिल हो सकता है।