Syngene International Limited को असेसमेंट ईयर (AY) 2016-17 के टैक्स लिटिगेशन (Tax Litigation) में मिली राहत के बाद ₹43,15,79,510 का टैक्स रिफंड (Tax Refund) मिला है। इस राशि में इंटरेस्ट (Interest) भी शामिल है। यह फैसला नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (NFAC) के ऑर्डर के आधार पर आया है, जो 6 फरवरी 2026 को जारी हुआ था और 28 मार्च 2026 को कंपनी को सूचित किया गया।
इसके अलावा, कंपनी ने AY 2010-11, AY 2011-12 और AY 2012-13 के लिए भी कर्नाटक हाई कोर्ट (High Court of Karnataka) से अपने पक्ष में फैसला सुरक्षित किया है। इन पुराने सालों के लिए कुल एडजस्टमेंट राशि ₹48,90,84,008 थी, जिसमें से ₹22,69,95,456 को AY 2016-17 के लिए एडजस्ट किया गया था।
AY 2016-17 के लिए असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) ने 27 दिसंबर 2018 को ₹72,33,63,020 की डिमांड (Demand) जारी की थी, जिसके खिलाफ Syngene की अपील को NFAC ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है।
कंपनी का कहना है कि इन Resolutons से कंपनी के फाइनेंशियल (Financials) या बिजनेस ऑपरेशन्स (Business Operations) पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन AY 2016-17 से जुड़ी कंटीजेंट लायबिलिटी (Contingent Liability) में कमी आने की उम्मीद है। यह टैक्स विवाद का समाधान कंपनी के लिए एक बड़ी निश्चितता लाता है और इससे कैश फ्लो (Cash Flow) में सुधार होगा।