यूपी सरकार से मिली बड़ी राहत
Symphony Limited को उत्तर प्रदेश GST विभाग से बड़ी खुशखबरी मिली है। विभाग ने कंपनी के एक पुराने टैक्स डिमांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। 22 अप्रैल, 2026 को जारी हुए इस ऑर्डर के अनुसार, Symphony पर जो टैक्स डिमांड ₹2,64,93,374 (यानी करीब ₹2.65 करोड़) की थी, उसे घटाकर महज़ ₹28,162 कर दिया गया है।
ब्याज का बोझ भी खत्म
सिर्फ टैक्स की डिमांड ही कम नहीं हुई, बल्कि इस मामले में कंपनी पर लगने वाले ब्याज (Interest) का पूरा बोझ भी हटा दिया गया है। पहले जहां Symphony पर ₹2,64,65,208 (यानी करीब ₹2.65 करोड़) का ब्याज बकाया था, उसे अब पूरी तरह माफ (Waive) कर दिया गया है।
कंपनी पर असर?
Symphony Limited ने इस डेवलपमेंट पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इस फैसले का कंपनी के फाइनेंसियल परफॉरमेंस (Financial Performance) या ऑपरेशन्स (Operations) पर कोई खास (Material) असर नहीं पड़ेगा। यानी, इस बड़े टैक्स डिस्प्यूट के सुलझने से कंपनी की बॉटम लाइन या रोजमर्रा के कामकाज पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखेगा।
निवेशकों के लिए क्लोजर
हालांकि कंपनी इसे 'मटेरियल इम्पैक्ट' वाली खबर नहीं मान रही, पर इतने बड़े टैक्स और इंटरेस्ट के भारी बोझ से मुक्ति मिलना शेयरहोल्डर्स (Shareholders) के लिए एक तरह की क्लोजर (Closure) और राहत जरूर है।
बैकग्राउंड और पीयर कंपेरिजन
इस मामले में Symphony ने 28 फरवरी, 2024 को अपनी तरफ से जरूरी जानकारी विभाग को सौंपी थी। Symphony होम अप्लायंसेज सेक्टर में Havells India, Crompton Greaves Consumer Electricals और Bajaj Electricals जैसी बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।
