₹12.10 करोड़ का GST जुर्माना
Pidilite Industries ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग की ओर से जुर्माने के आदेश मिले हैं। ये आदेश फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए ₹11.72 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ₹0.38 करोड़ के जुर्माने से संबंधित हैं। कुल मिलाकर, कंपनी पर ₹12.10 करोड़ का जुर्माना लगा है।
Pidilite का जवाब: अपील करेगी कंपनी, असर नहीं
कंपनी का कहना है कि वह इन आदेशों की समीक्षा कर रही है और आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। Pidilite Industries का यह भी मानना है कि इस जुर्माने का कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन या संचालन पर कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी इन आदेशों के खिलाफ अपील करने का इरादा रखती है, जिससे यह साफ है कि कंपनी जुर्माने के आधार या राशि से सहमत नहीं है।
निवेशकों पर असर और आगे क्या?
हालांकि Pidilite ने वित्तीय प्रभाव को कम बताया है, लेकिन इस तरह के बड़े टैक्स जुर्माने अक्सर कंप्लायंस (अनुपालन) को लेकर चिंताएं बढ़ा सकते हैं। ऐसे में, निवेशक कंपनी की अपील प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे। अगर अपील सफल नहीं होती है, तो कंपनी पर अतिरिक्त देनदारियां आ सकती हैं।
Pidilite Industries भारत में एडहेसिव (चिपकाने वाले पदार्थ), सीलेंट, निर्माण रसायन और कला व शिल्प सामग्री के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम है। Fevicol और Fevikwik जैसे इसके ब्रांड घर-घर में मशहूर हैं। भारत के जटिल टैक्स माहौल में काम करने वाली कंपनियों के लिए ऐसे कर संबंधी मामले आम हैं।