World Affairs
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Updated on 07 Nov 2025, 02:58 pm
Reviewed By
Simar Singh | Whalesbook News Team
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भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) में 87.82 मिलियन डॉलर के अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने के लिए तैयार है। यह कार्रवाई संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय कॉपर निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने की सीधी प्रतिक्रिया है, जिसे भारत ने "सुरक्षा उपाय" (safeguard measures) के रूप में वर्गीकृत किया है। भारत ने 30 अक्टूबर को WTO की समिति ऑन सेफगार्ड्स को सूचित किया कि अमेरिका के इन उपायों से 182.54 मिलियन डॉलर के आयात प्रभावित होंगे, जिसके कारण अमेरिकी उत्पादों से समतुल्य शुल्क वसूली का प्रस्ताव है।
हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के औचित्य को खारिज कर दिया है। 6 नवंबर को WTO में अपनी प्रस्तुति में, अमेरिका ने तर्क दिया कि कॉपर उत्पादों पर उसके टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण आवश्यक थे और धारा 232 (Section 232) के तहत लागू किए गए थे, जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, न कि सुरक्षा उपायों के तहत। अमेरिका ने कहा कि राष्ट्रपति ने निर्धारित किया था कि ये टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण आवश्यक थे और इसलिए भारत के पास WTO के सुरक्षा समझौतों के तहत रियायतों या दायित्वों को निलंबित करने का कोई आधार नहीं है।
भारत ने नोट किया कि अमेरिकी सुरक्षा उपाय 30 जुलाई, 2025 को लागू किए गए थे, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी थे और असीमित अवधि के लिए थे। भारत का रियायतों के निलंबन का प्रस्तावित कदम चयनित अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाना शामिल करेगा और वह अपनी WTO अधिसूचना के 30 दिनों के बाद ऐसा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
यह पहला व्यापार विवाद नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले भी WTO में स्टील और ऑटो उत्पादों पर इसी तरह के अमेरिकी शुल्कों को चुनौती दी है। यह लेख 7 नवंबर, 2025 को प्रकाशित हुआ था।
**प्रभाव** यह व्यापार विवाद भारत और अमेरिका के बीच तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध प्रभावित होंगे। इससे आयातित कॉपर या अन्य प्रभावित वस्तुओं पर निर्भर व्यवसायों के लिए लागत बढ़ सकती है, और दोनों देशों के विशिष्ट निर्यात-उन्मुख उद्योगों पर भी संभावित रूप से असर पड़ सकता है। इस खबर का निवेशकों के लिए मध्यम प्रभाव रेटिंग है। Impact Rating: 6/10
**कठिन शब्दावली** Safeguard Measures (सुरक्षा उपाय): अस्थायी प्रतिबंध जो एक देश आयात पर लगाता है जब घरेलू उत्पादकों को आयात में अचानक वृद्धि से नुकसान हो रहा हो। WTO (World Trade Organization - विश्व व्यापार संगठन): एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। Section 232 (धारा 232): एक अमेरिकी कानून जो राष्ट्रपति को उन वस्तुओं के आयात को समायोजित करने की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। Concessions (रियायतें): सदस्य देशों द्वारा व्यापार समझौतों के हिस्से के रूप में टैरिफ या अन्य व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए किए गए समझौते। Suspension of concessions or other obligations (रियायतों या अन्य दायित्वों का निलंबन): WTO नियमों के तहत एक अधिकार जो किसी देश को अस्थायी रूप से व्यापार रियायतें वापस लेने की अनुमति देता है यदि कोई अन्य सदस्य WTO नियमों का उल्लंघन करता है। Tariffs (टैरिफ): सरकार द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए कर।