Peshawar High Court ने Khyber Pakhtunkhwa के CM Sohail Afridi को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। मामला सरकारी हेलिकॉप्टर के कथित निजी और राजनीतिक इस्तेमाल का है, जो नवंबर 2025 के न्यायिक आदेशों का उल्लंघन माना जा रहा है।
सरकारी संसाधनों के निजी इस्तेमाल को लेकर पेशावर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए Khyber Pakhtunkhwa के मुख्यमंत्री Sohail Afridi को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उस याचिका के बाद हुई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने Lakki Marwat में आयोजित एक राजनीतिक रैली में जाने के लिए सरकारी हेलिकॉप्टर का उपयोग किया, जो प्रशासनिक नियमों के खिलाफ है।
कानूनी पेंच और नियम
यह मामला नवंबर 2025 में पारित एक महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश से जुड़ा है। उस आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि सरकारी फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। अब प्रांतीय प्रशासन को कोर्ट के सामने यह सफाई देनी होगी कि इस सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किस आधार पर किया गया।
बिजनेस और लॉजिस्टिक्स पर असर
यह कानूनी विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब क्षेत्र में भारी राजनीतिक तनाव चल रहा है। सुरक्षा और विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रमुख रास्तों को कंटेनरों से ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ रहा है।
निवेशकों और बिजनेस जगत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि रास्तों के ब्लॉक होने से माल की ढुलाई में भारी देरी हो रही है। यदि राजनीतिक स्थिरता नहीं लौटती है, तो स्थानीय स्तर पर कारोबार करने वाली कंपनियों को लॉजिस्टिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल बाजार की नजरें मुख्यमंत्री कार्यालय के जवाब और हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि क्षेत्र में स्थिरता कब तक बहाल हो पाएगी।
