Transportation
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Updated on 03 Nov 2025, 07:28 pm
Reviewed By
Aditi Singh | Whalesbook News Team
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नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में मसौदा परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं जिनका उद्देश्य यात्री सुविधा को बढ़ाना है। एक प्रमुख प्रस्ताव 'लुक-इन विकल्प' (Look-in option) है, जो यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी शुल्क के अपने टिकट रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति देगा। हालांकि, यह लचीलापन उन उड़ानों पर लागू नहीं होगा जो घरेलू यात्रा के लिए 5 दिन या अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए 15 दिन के भीतर प्रस्थान कर रही हैं, यदि सीधे एयरलाइन से बुक किया गया हो।
इसके अतिरिक्त, डीजीसीए सुझाव देता है कि यदि बुकिंग सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से की गई है और 24 घंटे के भीतर यात्री के नाम में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो एयरलाइंस को इसे ठीक करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। नियामक ने यह भी कहा है कि जब टिकट ट्रैवल एजेंटों या ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से खरीदे जाते हैं तो एयरलाइंस रिफंड की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होंगी, क्योंकि ये एजेंट उनके प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। एयरलाइंस को 21 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मसौदे में चिकित्सा आपात स्थितियों के कारण रद्द की गई टिकटों के लिए रिफंड या क्रेडिट शेल (credit shells) प्रदान करने पर भी विचार किया गया है।
प्रभाव: इन प्रस्तावित परिवर्तनों से यात्री अधिकारों और लचीलेपन में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे हवाई यात्रा में उपभोक्ता विश्वास बढ़ सकता है। एयरलाइंस को रद्दीकरण/संशोधन शुल्क से राजस्व धाराओं में बदलाव का अनुभव हो सकता है, लेकिन वे ग्राहक वफादारी और रिफंड के संबंध में सुचारू संचालन से लाभान्वित हो सकते हैं। एजेंट की जिम्मेदारी पर स्पष्टता यात्रियों के लिए रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाती है। रेटिंग: 7/10।
कठिन शब्द: डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय): भारत का मुख्य नियामक निकाय, जो सुरक्षा मानकों और नियमों के लिए जिम्मेदार है। टिकट रिफंड मानदंड: एयर टिकट रद्द होने पर भुगतान की गई राशि की वापसी को नियंत्रित करने वाले नियम और प्रक्रियाएं। ट्रैवल एजेंट/पोर्टल: एयरलाइंस की ओर से एयरलाइन टिकट बेचने वाली कंपनी या वेबसाइट। दायित्व (Onus): किसी विशेष मुद्दे या प्रस्ताव में हित रखने वाले या उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, समूहों या संगठनों की जिम्मेदारी या दायित्व। नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR): डीजीसीए द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए जारी किए गए नियमों और मानकों का एक सेट। लुक-इन विकल्प (Look-in option): बुकिंग के बाद एक निश्चित अवधि जहां टिकट को बिना किसी दंड के समीक्षा, रद्द या संशोधित किया जा सकता है। संशोधन (Amendment): मौजूदा बुकिंग में बदलाव करना, जैसे उड़ान की तारीख, समय या यात्री विवरण। हितधारक (Stakeholders): वे व्यक्ति, समूह या संगठन जिनका किसी विशेष मुद्दे या प्रस्ताव में हित होता है या जो उससे प्रभावित होते हैं, जैसे एयरलाइंस, यात्री और ट्रैवल एजेंट।
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