महत्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जो रु. 1.04 लाख करोड़ का राष्ट्रीय उपक्रम है, गुजरात के तीन महत्वपूर्ण स्ट्रेच पर गंभीर देरी के कारण बड़ी बाधाओं का सामना कर रहा है। ये अपेक्षाकृत छोटे खंड, जिनकी कुल लंबाई केवल 87 किमी है, 1,386 किमी लंबे कॉरिडोर को रोक रहे हैं, जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में चिंता बढ़ गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) अब पुणे स्थित ठेकेदार, रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड (RSIIL), जिसने पिछले लगभग चार वर्षों में बहुत कम काम किया है, उसके अनुबंध को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
मुख्य समस्या
रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड (RSIIL) को 2021 में गुजरात में वडोदरा-विरार सेक्शन पर पैकेज 8, 9, और 10 - तीन पैकेज आवंटित किए गए थे। ये स्ट्रेच लगभग चार साल पहले आवंटित किए जाने के बावजूद, 87 किमी के काम का 20% से भी कम पूरा हुआ है। यह धीमी गति इस तथ्य के बिल्कुल विपरीत है कि एक्सप्रेसवे के अन्य खंड, गुजरात में भी, लगभग पूरे होने वाले हैं। NHAI के अधिकारियों ने इन मुद्दों का श्रेय RSIIL के खराब प्रदर्शन को दिया है।
वित्तीय निहितार्थ
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना भारत के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा उपक्रमों में से एक है, जिसकी अनुमानित लागत रु. 1.04 लाख करोड़ है। अब तक, इस पर 71,718 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। गुजरात जैसे प्रमुख हिस्सों में लंबे समय तक देरी से परियोजना की लागत बढ़ सकती है और अपेक्षित पूर्ण होने की तारीख आगे खिसक सकती है, जिससे इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर निवेश पर रिटर्न प्रभावित हो सकता है।
आधिकारिक बयान और प्रतिक्रियाएं
RSIIL के निदेशक नवजीत गधोके ने कहा कि देरी का मुख्य कारण "NHAI द्वारा भूमि उपलब्ध न कराना" था। दूसरी ओर, NHAI के अधिकारियों ने इन मुद्दों का श्रेय RSIIL के खराब प्रदर्शन और चल रहे संविदात्मक विवादों को दिया है। NHAI कथित तौर पर RSIIL को "क्योर पीरियड" (cure period) नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा है, जो अनुबंध समाप्त करने जैसी अधिक सख्त कार्रवाई से पहले एक औपचारिक कदम है।
ऐतिहासिक संदर्भ और पुनः-आवंटन
घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, NHAI ने मार्च 2023 में RSIIL द्वारा प्रबंधित दो स्ट्रेच के अनुबंधों को लगातार देरी के कारण पहले ही रद्द कर दिया था। हालांकि, RSIIL को नवंबर 2023 में उसी अनुबंधों को फिर से प्रदान किया गया जब उसने नई निविदा प्रक्रिया में सबसे कम बोली (L1 बिडर) जमा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने चिंता व्यक्त की, यह सवाल पूछते हुए कि RSIIL को अनुबंध फिर से क्यों मिलना चाहिए था। NHAI ने इस निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि कंपनी की भागीदारी को रोका नहीं जा सकता था और RSIIL सबसे कम बोली लगाने वाला (L1) था। RSIIL का दावा है कि पिछला अनुबंध रद्द करना अवैध था।
भविष्य का दृष्टिकोण
इन तीन गुजरात स्ट्रेच का तत्काल भविष्य अनिश्चित है। NHAI RSIIL के अनुबंध को समाप्त करने के विकल्प पर विचार कर रहा है, जिसमें एक नया ठेकेदार ढूंढना और एक और निविदा प्रक्रिया शुरू करना शामिल होगा। इससे 1,386 किमी लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की समग्र समय-सीमा पर और अधिक महत्वपूर्ण देरी हो सकती है, जो राष्ट्रीय राजधानी और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच यात्रा के समय और दूरी को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नियामक जांच
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है, जहाँ अधिकारियों ने प्रगति की कमी और ठेकेदार की बार-बार की गई पुनः-नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। NHAI द्वारा ठेकेदार के प्रदर्शन और पुनः-आवंटन प्रक्रिया को कैसे संभाला गया, इसकी संभवतः आंतरिक समीक्षा की जा रही है।
प्रभाव
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के इन महत्वपूर्ण हिस्सों को पूरा करने में देरी से इस कॉरिडोर द्वारा प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण लाभों में देरी होगी, जिसमें 180 किमी दूरी कम होना और प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रा के समय में 50% तक की कमी शामिल है। बुनियादी ढांचा निवेशकों के लिए, यह स्थिति बड़े पैमाने के सार्वजनिक कार्यों में परियोजना निष्पादन जोखिमों और ठेकेदार की जवाबदेही के बारे में चिंताओं को बढ़ा सकती है। यह देरी एक्सप्रेसवे के पूरा होने से अपेक्षित आर्थिक गतिविधि को भी प्रभावित कर सकती है।
इम्पैक्ट रेटिंग: 7/10
कठिन शब्दों की व्याख्या
- क्योर पीरियड (Cure Period): ठेकेदार को अनुबंध समाप्त होने से पहले संविदात्मक उल्लंघन या देरी को सुधारने या ठीक करने के लिए दिया गया एक विशिष्ट समय।
- L1 बिडर (L1 Bidder): 'सबसे कम पहली बोली लगाने वाला' के लिए प्रयोग किया जाता है। निविदा प्रक्रिया में, जो कंपनी या ठेकेदार सबसे कम कीमत पर काम पूरा करने की पेशकश करता है, उसे L1 बिडर घोषित किया जाता है और आमतौर पर अनुबंध उसी को दिया जाता है।
- डिबार्मेंट/ब्लैकिंग (Debarment/Blacklisting): किसी सरकारी प्राधिकरण या संगठन द्वारा जारी किए गए भविष्य के निविदाओं या अनुबंधों में भाग लेने से किसी कंपनी या व्यक्ति को एक निर्दिष्ट अवधि या स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का कार्य, आमतौर पर गंभीर संविदात्मक उल्लंघन या कदाचार के कारण।