देहरादून हाईवे प्रोजेक्ट: NHAI ने काटना शुरू किए 3600 से ज़्यादा पेड़, पर्यावरणविदों ने कोर्ट में दी चुनौती

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
देहरादून हाईवे प्रोजेक्ट: NHAI ने काटना शुरू किए 3600 से ज़्यादा पेड़, पर्यावरणविदों ने कोर्ट में दी चुनौती

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देहरादून के पास 20 किलोमीटर लंबे हाईवे के विस्तार के लिए 3,600 से ज़्यादा पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। NHAI का कहना है कि इससे ट्रैफिक सुरक्षा बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पर्यावरणविदों ने स्थानीय पारिस्थितिकी और वन्यजीव गलियारों पर पड़ने वाले असर को लेकर इसे कोर्ट में चुनौती दी है।

प्रोजेक्ट की शुरुआत और NHAI का तर्क

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देहरादून के 'सात मोड़' इलाके में पेड़ काटना शुरू कर दिया है। यह Bhaniawala-Jolly Grant-Rishikesh हाईवे विस्तार का एक अहम पड़ाव है। लगभग ₹743 करोड़ की लागत वाला यह प्रोजेक्ट, मौजूदा नेशनल हाईवे 7 के दो-लेन वाले हिस्से को 20 किलोमीटर तक चार या छह-लेन की सड़क में बदलने का लक्ष्य रखता है। आधिकारिक योजना के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के लिए 3,605 पेड़ों को काटना होगा, जबकि 754 अतिरिक्त पेड़ों को दूसरी जगह लगाने की योजना है।

NHAI ने इस विस्तार का बचाव करते हुए कहा है कि वर्तमान दो-लेन वाली सड़क पर भारी ट्रैफिक का बोझ है, जो हर दिन लगभग 18,500 वाहन संभालती है। अधिकारियों का कहना है कि तीखे मोड़ और पहाड़ी इलाका अक्सर ट्रैफिक जाम और सुरक्षा खतरों का कारण बनते हैं। चार धाम यात्रा सहित बढ़ते पर्यटन के कारण स्थानीय बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए NHAI का तर्क है कि यात्रा को सुगम बनाने और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है। वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए, डिजाइन में हाथी अंडरपास और पुलिया (culverts) का भी प्रावधान शामिल है।

कानूनी चुनौतियां और विरोध

हालांकि, इस प्रोजेक्ट को स्थानीय कार्यकर्ताओं से कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र की जैव विविधता पर पड़ने वाले असर और एक प्रमुख हाथी गलियारे में आने वाली बाधाओं पर चिंता जताई है। कार्यकर्ता रीनू पॉल द्वारा पहले एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी को चुनौती दी गई थी। कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है, लेकिन NHAI ने काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पेड़ काटने पर लगी अंतरिम रोक हटने के बाद वे कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं। कोर्ट में अवमानना याचिका सहित अन्य कानूनी आवेदन अभी भी लंबित हैं।

जोखिम और पिछली गलतियां

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर नज़र रखने वाले निवेशकों और पर्यवेक्षकों के लिए, यह प्रोजेक्ट विकास और पर्यावरण अनुपालन के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। स्थानीय प्रतिरोध केवल तत्काल विनाश पर केंद्रित नहीं है; यह क्षेत्र के पिछले अनुभवों से भी जुड़ा है। आलोचकों ने विशेष रूप से 2022 में सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण का हवाला दिया है, जहां लगाए गए कई पेड़ जीवित नहीं रह सके। इससे इस तरह के समाधानों की प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं।

ऐतिहासिक रूप से, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वन भूमि का डायवर्जन एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। पिछले 25 वर्षों में 46,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वन भूमि को विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग किया गया है। NHAI इन पर्यावरणीय संवेदनशीलता को प्रबंधित करते हुए वर्तमान प्रोजेक्ट को कितनी सफलतापूर्वक पूरा कर पाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अब सभी की निगाहें आगामी अदालती सुनवाईयों और न्यायपालिका से मिलने वाले संभावित निर्देशों पर हैं, जो प्रोजेक्ट की समय-सीमा, लागत वृद्धि या अतिरिक्त पर्यावरण अनुपालन की आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

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