भारत अगले दशक में 16,000 जहाजों को रीसायकल करने का लक्ष्य बना रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए ₹66,000 करोड़ ($8 बिलियन) का निवेश किया जाएगा, जिसका मकसद देश की शिपबिल्डिंग और रीसाइक्लिंग क्षमता को बढ़ाना है।
क्या है यह योजना?
भारत सरकार ने अगले दस सालों में करीब 16,000 जहाजों को रीसायकल करने की एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस लक्ष्य का खुलासा करते हुए बताया कि देश की शिपबिल्डिंग और जहाज रीसाइक्लिंग की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए $8 बिलियन (लगभग ₹66,000 करोड़) का बड़ा निवेश किया जाएगा। इस पहल का मकसद वैश्विक समुद्री उद्योग में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नियमों के साथ तालमेल बिठाना है।
EU कंप्लायंस क्यों ज़रूरी है?
भारतीय जहाज रीसाइक्लिंग कंपनियों के लिए, सबसे बड़ी चुनौती और मौका यूरोपीय संघ जहाज रीसाइक्लिंग रेगुलेशन (EUSRR) के तहत मान्यता प्राप्त करना है। यह सर्टिफिकेशन भारतीय यार्ड्स को यूरोपीय मालिकों के जहाजों को स्वीकार करने की अनुमति देता है, जो अक्सर उच्च-सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के सख्त पालन की मांग करते हैं। वर्तमान में, 30 से अधिक भारतीय रीसाइक्लिंग यार्ड इन मानदंडों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। छह सुविधाएं अप्रूवल प्रक्रिया में हैं, और तीन पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं। कंपनियों के लिए, EU सर्टिफाइड होना एक कॉम्पिटिटिव एज (competitive advantage) हो सकता है, जिससे पहले अनुपलब्ध रहे उच्च-मूल्य वाले कॉन्ट्रैक्ट्स (contracts) के दरवाजे खुल सकते हैं।
ग्लोबल मार्केट शेयर में बढ़ोतरी
भारत में रीसाइक्लिंग उद्योग ने लगातार ग्रोथ दिखाई है। UNCTAD (UN Conference on Trade & Development) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में वैश्विक जहाज रीसाइक्लिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 35.4% हो गई, जो 2024 में 30.1% थी। वॉल्यूम के हिसाब से, भारत ने 2025 में 2.99 मिलियन ग्रॉस टन (GT) जहाजों को रीसायकल किया, जो 2024 में 1.86 मिलियन GT से काफी ज़्यादा है। यह ग्रोथ बताती है कि प्रोफेशनल, स्टैंडर्डाइज्ड रीसाइक्लिंग सेवाओं की मांग बढ़ रही है।
$8 बिलियन का बूस्ट
$8 बिलियन (लगभग ₹66,000 करोड़) का यह फाइनेंशियल पैकेज सरकारी प्राथमिकता का एक प्रमुख संकेतक है। इस पूंजी का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना और यार्ड्स को क्लीनर, अधिक कुशल रीसाइक्लिंग तरीकों में बदलने में मदद करना है। हालांकि, व्यक्तिगत बैलेंस शीट पर इसका सटीक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि यह फंडिंग कैसे लागू की जाती है। निवेशकों को उन कंपनियों के बीच अंतर करना चाहिए जिन्होंने पहले ही कंप्लायंस में निवेश किया है और उन कंपनियों के बीच जिन्हें इन नए मानकों को पूरा करने के लिए अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है।
एग्जीक्यूशन रिस्क और चुनौतियाँ
जबकि सरकारी समर्थन सकारात्मक है, कंप्लायंट, उच्च-मानक रीसाइक्लिंग में परिवर्तन की लागतें शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए यार्ड्स को अपग्रेड करने के लिए कैपिटल स्पेंडिंग (capital spending) की आवश्यकता होती है। यदि कोई कंपनी सर्टिफिकेशन हासिल करने में विफल रहती है या कंप्लायंस बनाए रखने की बढ़ी हुई परिचालन लागतों से जूझती है, तो प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त, यह उद्योग ग्लोबल स्क्रैप स्टील की कीमतों और रीसाइक्लिंग के लिए जहाजों की उपलब्धता के प्रति संवेदनशील है, जो वैश्विक आर्थिक स्थितियों के आधार पर उतार-चढ़ाव करते हैं।
