एयरलाइनों के लिए नए स्वास्थ्य नियम
भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा से कनेक्टिविटी वाली एयरलाइनों के लिए स्पष्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय किए हैं। इन नियमों के तहत यात्रियों की स्क्रीनिंग बढ़ाई जाएगी। केवल हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म लेने के अलावा, अब एयरलाइनों को पीपीई किट और बायो-हैजर्ड डिस्पोजल किट जैसी जरूरी मेडिकल सप्लाई भी स्टॉक करनी होगी। साथ ही, लक्षण दिखाने वाले यात्रियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था भी करनी होगी। इन नई ज़रूरतों से एविएशन इंडस्ट्री पर भारी, टाला न जा सकने वाला खर्च बढ़ेगा, जो पहले से ही जेट फ्यूल की ऊंची कीमतों और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण फ्लाइट पाथ में बाधाओं से जूझ रही है।
