इंडिगो की डीजीसीए अपील खारिज, ₹40 लाख का जुर्माना पक्का, शेयर गिरे

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AuthorMehul Desai|Published at:
इंडिगो की डीजीसीए अपील खारिज, ₹40 लाख का जुर्माना पक्का, शेयर गिरे
Overview

पायलट प्रशिक्षण में चूक के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे ₹40 लाख के जुर्माने के खिलाफ इंडिगो की अपील को डीजीसीए अपीलीय प्राधिकरण ने खारिज कर दिया है। नियामक ने योग्य सिमुलेटर का उपयोग न करने का हवाला दिया। इस घोषणा के बाद बीएसई पर एयरलाइन के शेयर 1.2% गिर गए।

नियामकीय झटका इंडिगो को

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपनी अपील हार दी है। विमानन नियामक ने कथित तौर पर पायलट प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में चूक के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया था। डीजीसीए अपीलीय प्राधिकरण ने 7 जनवरी को जारी एक आदेश के माध्यम से एयरलाइन की अपील को खारिज कर दिया।

जुर्माने का विवरण और नियामक का रुख

ये जुर्माने पिछले साल सितंबर में लगाए गए थे। डीजीसीए ने इंडिगो पर श्रेणी सी हवाई अड्डों पर पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर का उपयोग न करने का आरोप लगाया था। ये हवाई अड्डे अनूठी परिचालन चुनौतियाँ पेश करते हैं, जिसके लिए कठोर पायलट प्रशिक्षण और योग्यता की आवश्यकता होती है। इंडिगो ने प्रारंभिक आदेश को चुनौती दी थी और अपीलीय प्राधिकरण से राहत मांगी थी। एयरलाइन ने बीएसई में फाइलिंग कर पुष्टि की है कि उनके फ्लाइट ऑपरेशंस के निदेशक और प्रशिक्षण के निदेशक पर जुर्माने को बहाल करने का अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय आया है।

बाजार की प्रतिक्रिया और संदर्भ

शुक्रवार को अपील के विफल होने का खुलासा होने के बाद इंडिगो के शेयरों में गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर शेयर की कीमत 1.2% गिरकर ₹4,844.70 पर बंद हुई। यह नियामकीय झटका ऐसे समय में आया है जब भारतीय विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में दो नई एयरलाइनों को प्रारंभिक मंजूरी दी है। इंडिगो की वर्तमान में लगभग 65% की प्रमुख बाजार हिस्सेदारी है।

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