दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक कड़ी सलाह जारी की है, जिसमें मोबाइल फोन पहचानकर्ताओं जैसे 15-अंकीय IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन्स एक्ट, 2023 के तहत, उल्लंघन पर तीन साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। निर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं को नकली उपकरणों को रोकने और दूरसंचार नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए डिवाइस सेतु पोर्टल पर IMEI नंबर पंजीकृत करने सहित नियमों का पालन करना होगा।