TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन की मांग कर रहा है, जिससे उसे गलत टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने की अधिक शक्ति मिले। रेगुलेटर ने दूरसंचार विभाग (DoT) को अपनी मांग औपचारिक रूप से बता दी है, जिसमें दंड प्रावधानों (penal provisions) में बड़े पैमाने पर सुधार का प्रस्ताव है। अधिकारियों ने खुलासा किया कि TRAI गैर-अनुपालन (non-compliance) के लिए ₹5 करोड़ तक के जुर्माने की वकालत कर रहा है, जो पहली बार के उल्लंघन के लिए वर्तमान ₹1 लाख और बाद के उल्लंघनों के लिए ₹2 लाख से काफी अधिक है। वसूली को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्रस्ताव में यह शर्त शामिल है कि जुर्माना चुनौती देने वाले टेलिकॉम ऑपरेटरों को अपील स्वीकार होने से पहले विवादित राशि का 50% जमा करना होगा। ### प्रवर्तन की बाधाएँ (Enforcement Hurdles) मौजूदा नियामक ढाँचा प्रवर्तन में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है। TRAI की जुर्माना वसूलने की क्षमता टेलिकॉम कंपनियों द्वारा मामलों को अदालत में चुनौती देने की प्रवृत्ति से बाधित होती है। रेगुलेटर को मजिस्ट्रेट के समक्ष समय लेने वाली आपराधिक शिकायतें दर्ज करनी पड़ती हैं, जो इस प्रक्रिया के कठिन होने के कारण शायद ही कभी इस्तेमाल की जाती है। ### व्यापक सुधार (Broader Reforms) बढ़ी हुई जुर्माना शक्तियों के अलावा, TRAI के DoT को भेजे गए संचार में TRAI एक्ट के कुल दस प्रस्तावित संशोधन शामिल हैं। इनमें कर्मचारियों की भर्ती में अधिक स्वायत्तता (autonomy) की मांग भी शामिल है, जिसमें प्रतिस्पर्धी वेतन संरचनाएं और एक समर्पित उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना शामिल है। ### बार-बार प्रयास (Repeated Push) मजबूत दंड शक्तियाँ प्राप्त करने का यह TRAI का पहला प्रयास नहीं है; पिछले दशक में यह मांग कई बार उठाई गई है लेकिन सरकार ने लगातार इसे खारिज किया है। नवीनतम push पिछले साल अनचाहे वाणिज्यिक संचार (स्पैम) को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करने में विफलता के लिए TRAI द्वारा लगाए गए जुर्माने को टेलिकॉम कंपनियों द्वारा चुनौती देने के बाद हुआ है, जो मामला वर्तमान में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) द्वारा स्थगित है। टेलिकॉम कंपनियों ने तर्क दिया था कि स्पैम नियंत्रण उपायों को लागू करने में देर COVID-19 महामारी के कारण हुई थी, न कि उनकी सीधी गलती के कारण। TRAI की प्रस्तावित क्षमता, जुर्माना वसूली के लिए आयकर अधिनियम के अनुच्छेदों को लागू करने की, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।
TRAI ने टेलिकॉम कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए भारी जुर्माने की शक्ति मांगी
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Overview
भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर, TRAI, TRAI एक्ट में व्यापक संशोधन की मांग कर रहा है, जिसमें दंड संबंधी शक्तियों को काफी बढ़ाने की बात कही गई है। इसका लक्ष्य उन टेलीकॉम ऑपरेटरों पर कई गुना अधिक जुर्माना लगाना है जो नियमों का पालन नहीं करते। यह कदम मौजूदा प्रवर्तन (enforcement) चुनौतियों को दूर करने के लिए है, जहाँ टेलिकॉम कंपनियाँ अक्सर जुर्माने को लंबी कानूनी लड़ाइयों में उलझा देती हैं, खासकर स्पैम नियंत्रण जैसे मुद्दों पर।
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