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वेदांता का ₹1,308 करोड़ का टैक्स विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट का हस्तक्षेप!

Economy|5th December 2025, 8:39 AM
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AuthorAbhay Singh | Whalesbook News Team

Overview

माइनिंग दिग्गज वेदांता लिमिटेड, ₹1,308 करोड़ के टैक्स फायदे के दावे को दिल्ली हाई कोर्ट में भारतीय आयकर विभाग के खिलाफ चुनौती दे रहा है। यह विवाद प्रमोटर इकाई, वेदांता होल्डिंग्स मॉरीशस II लिमिटेड के ज़रिए इंडिया-मॉरीशस टैक्स ट्रीटी के इस्तेमाल पर केंद्रित है। कोर्ट ने 18 दिसंबर तक वेदांता के खिलाफ जबरन कार्रवाई पर रोक लगा दी है, क्योंकि समूह का तर्क है कि उसका मॉरीशस स्ट्रक्चर टैक्स चोरी के लिए नहीं, बल्कि डीलिस्टिंग योजनाओं के लिए एक फाइनेंसिंग व्हीकल था।

वेदांता का ₹1,308 करोड़ का टैक्स विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट का हस्तक्षेप!

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वेदांता ने ₹1,308 करोड़ के टैक्स दावे को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी

वेदांता लिमिटेड ने अपनी प्रमोटर इकाई वेदांता होल्डिंग्स मॉरीशस II लिमिटेड (VHML) के माध्यम से, दिल्ली हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण टैक्स दावे का विरोध करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की है। आयकर विभाग का आरोप है कि इस समूह ने कथित तौर पर इंडिया-मॉरीशस टैक्स ट्रीटी का दुरुपयोग करके लगभग ₹1,308 करोड़ का अनुचित टैक्स लाभ प्राप्त किया है।

GAAR पैनल का फैसला
यह विवाद तब गरमाया जब 28 नवंबर को टैक्स विभाग के जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल्स (GAAR) की मंजूरी देने वाली पैनल ने टैक्स अधिकारियों का पक्ष लिया। पैनल ने वेदांता की मॉरीशस-आधारित होल्डिंग संरचना को "impermissible avoidance arrangement" के रूप में वर्गीकृत किया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि इसे मुख्य रूप से टैक्स बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस फैसले ने समूह पर ₹138 करोड़ के संभावित टैक्स दायित्व की भी अनुमति दी।

कोर्ट का हस्तक्षेप और अंतरिम राहत
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह के नेतृत्व में दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने गुरुवार, 4 दिसंबर को वेदांता की रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने तब से 18 दिसंबर को निर्धारित अगली सुनवाई तक टैक्स विभाग की जबरन कार्रवाई करने या अंतिम आकलन आदेश जारी करने की क्षमता पर अस्थायी रोक लगा दी है।

वेदांता का बचाव और तर्क
वेदांता ने किसी भी टैक्स-बचाव के इरादे से इनकार किया है। कंपनी का तर्क है कि VHML को चुनौतीपूर्ण COVID-19 अवधि के दौरान अपनी डीलिस्टिंग योजना का समर्थन करने के लिए एक फाइनेंसिंग व्हीकल के रूप में स्थापित किया गया था। यह तब आवश्यक था जब प्रमोटर समूह को महत्वपूर्ण लीवरेज दबाव का सामना करना पड़ा और कंपनी के स्टॉक का प्रदर्शन खराब हो रहा था। वेदांता की याचिका के अनुसार, इसका उद्देश्य डिविडेंड फ्लो को सुव्यवस्थित करना, लीकेज को कम करना, कुशल ऋण सेवा को सक्षम करना और समूह की क्रेडिट रेटिंग में सुधार करना था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक निवेशकों को उचित निकास प्रदान करना भी था।

वेदांता आगे यह भी तर्क देता है कि VHML ने वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से धनराशि जुटाई, शेयर हस्तांतरण पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान किया, और मॉरीशस में टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट सहित वास्तविक सबस्टेंस (substance) रखता है। कंपनी ने प्रमुख दस्तावेजों को रोके रखने का हवाला देते हुए प्रक्रियात्मक अनुचितता के बारे में भी चिंता जताई है।

विवाद का मूल
टैक्स विभाग का तर्क है कि VHML को अप्रैल 2020 में भारत द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को समाप्त करने के तुरंत बाद शामिल किया गया था। इसका आरोप है कि intra-group share transfers को रणनीतिक रूप से प्रबंधित किया गया था ताकि VHML की हिस्सेदारी 10% की सीमा से ऊपर जा सके, जिससे India-Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) के तहत 5% का निम्न डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स दर मिले, न कि मानक 10-15%।

विभाग इस संरचना को व्यावसायिक सबस्टेंस की कमी वाला मानता है और इसे केवल रियायती संधि कर दरों को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया मानता है, जिससे अनुचित टैक्स लाभ प्राप्त होते हैं। GAAR आदेश ने आकलन वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विशिष्ट आंकड़े बताए हैं, जो रिपोर्ट किए गए टैक्स और GAAR-लागू देनदारी के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियों को दर्शाते हैं।

पृष्ठभूमि और संधि संदर्भ
यह विवाद वेदांता के 2020 के असफल डीलिस्टिंग प्रयास से उपजा है, जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की डिविडेंड इनफ्लो पर महत्वपूर्ण ऋण निर्भरता के कारण हुआ था। असफल बोली के बाद, VHML को शामिल किया गया, धन जुटाया गया, और वेदांता लिमिटेड में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया। कंपनी को DTAA के तहत 5% विदहोल्डिंग टैक्स प्राप्त हुआ और उसका भुगतान किया। India-Mauritius DTAA ऐतिहासिक रूप से रियायती कर दरों के कारण निवेश के लिए एक पसंदीदा मार्ग रहा है।

टाइगर ग्लोबल और फ्लिपकार्ट से जुड़ा एक समान मामला, संधि-आधारित टैक्स लाभों पर फैसलों के संभावित निहितार्थों को उजागर करता है।

प्रभाव
यह कानूनी चुनौती भारत में संधि-आधारित संरचनाओं पर GAAR प्रावधानों को कैसे लागू किया जाता है, इसके लिए एक मिसाल कायम कर सकती है। यह भारतीय अधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय टैक्स व्यवस्थाओं की चल रही जांच पर भी प्रकाश डालती है। परिणाम निवेशक भावना और भारत में निवेश की संरचना को प्रभावित कर सकता है।

प्रभाव रेटिंग: 8/10

कठिन शब्दों की व्याख्या:
वेदांता होल्डिंग्स मॉरीशस II लिमिटेड (VHML): वेदांता लिमिटेड की एक प्रमोटर इकाई, मॉरीशस में शामिल, जिसका उपयोग शेयर रखने और वित्त प्रबंधन के लिए किया जाता है।
आयकर विभाग: टैक्स कानूनों को प्रशासित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी।
जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल्स (GAAR): टैक्स कानून में प्रावधान जो अधिकारियों को टैक्स से बचने के मुख्य उद्देश्य से किए गए लेनदेन को, भले ही वे कानूनी रूप से संरचित हों, अनदेखा करने या पुनर्वर्गीकृत करने की अनुमति देते हैं।
इंडिया-मॉरीशस टैक्स ट्रीटी (DTAA): दोहरे कराधान और कर चोरी को रोकने के लिए भारत और मॉरीशस के बीच एक समझौता, जो अक्सर लाभांश और पूंजीगत लाभ जैसी कुछ आय पर रियायती कर दरें प्रदान करता है।
Impermissible Avoidance Arrangement: एक लेनदेन या संरचना जिसे कर अधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से संधि या कानून के विपरीत टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया माना जाता है, जिसमें व्यावसायिक सबस्टेंस की कमी होती है।
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT): अप्रैल 2020 में उन्मूलन से पहले भारत में कंपनियों पर लगाया गया एक टैक्स।
व्यावसायिक सबस्टेंस (Commercial Substance): एक कानूनी सिद्धांत जिसके अनुसार, टैक्स अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त होने के लिए, किसी लेनदेन में केवल टैक्स बचत से परे एक व्यावसायिक उद्देश्य होना चाहिए।
Writ Petition: एक अदालत द्वारा जारी एक औपचारिक लिखित आदेश, जिसका उपयोग आमतौर पर प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा मांगने या अधिकारों को लागू करने के लिए किया जाता है।
जबरन कार्रवाई (Coercive Action): कानूनी दायित्वों का अनुपालन कराने के लिए अधिकारियों द्वारा की जाने वाली प्रवर्तनSays 'it's great' measures, जैसे कि संपत्ति जब्त करना या दंड लगाना।

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