Meta के कॉपीराइट टूल का गलत इस्तेमाल? दिल्ली हाई कोर्ट में कंपनी पर कसा शिकंजा

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AuthorMehul Desai|Published at:
Meta के कॉपीराइट टूल का गलत इस्तेमाल? दिल्ली हाई कोर्ट में कंपनी पर कसा शिकंजा

Meta Platforms (Facebook, Instagram की पेरेंट कंपनी) के कॉपीराइट टूल के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जांच चल रही है। दो कंटेंट क्रिएटर्स का आरोप है कि प्रतिद्वंद्वी 'Edit Post' फीचर का इस्तेमाल करके कंटेंट की पुरानी तारीख डालकर झूठे मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। यह कानूनी मामला कंटेंट प्रोटेक्शन सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर सकता है और Meta को डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं लागू करने पर मजबूर कर सकता है।

Meta के कॉपीराइट सिस्टम पर उठा सवाल

Meta Platforms (Facebook, Instagram की पेरेंट कंपनी) इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ी कानूनी चुनौती का सामना कर रही है। मामला कंपनी के ऑटोमेटेड कॉपीराइट प्रोटेक्शन सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा है। दो जाने-माने कंटेंट क्रिएटर्स, पुष्कर राज ठाकुर और नीरज जोशी, इस मुद्दे को कोर्ट लेकर आए हैं। उनका आरोप है कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म के फीचर्स का गलत फायदा उठाकर कॉपीराइट सुरक्षा को चकमा दे रहे हैं।

मुख्य शिकायत Facebook पर मौजूद 'Edit Post' फीचर को लेकर है। क्रिएटर्स का दावा है कि इस फीचर का इस्तेमाल करके पोस्ट की टाइमस्टैम्प (तारीख) में हेरफेर किया जा रहा है, जिससे यह झूठा आभास पैदा होता है कि उन्होंने कंटेंट पर पहले मालिकाना हक जताया था। आरोप है कि एक बार झूठी प्रकाशन तिथि तय हो जाने के बाद, प्रतिद्वंद्वी मूल कंटेंट के खिलाफ ऑटोमेटेड कॉपीराइट स्ट्राइक शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे गलत तरीके से कंटेंट हटा दिया जाता है और अकाउंट को भी जोखिम होता है।

कोर्ट का दखल और सबूत जुटाना

हालांकि यह कानूनी लड़ाई अभी शुरुआती दौर में है, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रभावित क्रिएटर्स के हितों की रक्षा के लिए कुछ अंतरिम आदेश जारी किए हैं। नीरज जोशी के मामले में, जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने Meta को दावों की पूरी जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने IP लॉग्स और Instagram अकाउंट डिटेल्स जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है, ताकि विवादित अपलोड के पीछे के अकाउंट होल्डर्स की पहचान सत्यापित की जा सके। इसी तरह, जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने पुष्कर राज ठाकुर के मामले की सुनवाई की, जहां Meta ने आश्वासन दिया कि सुनवाई लंबित रहने तक विवादित कॉपीराइट स्ट्राइक के आधार पर कोई और कंटेंट नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म ने कथित दुरुपयोग के कारण पहले हटाए गए वीडियो को फिर से बहाल करने पर भी सहमति जताई है।

प्लेटफॉर्म की ज़िम्मेदारी और क्रिएटर्स के अधिकार

यह विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म अपने ऑटोमेटेड सिस्टम की अखंडता बनाए रखने के लिए जवाबदेह हैं। जैसे-जैसे भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रही है, जिसका अनुमानित बाजार आकार लगभग ₹4,500 करोड़ है, Meta जैसे प्लेटफॉर्म पर निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है। मामले पर नजर रखने वाले कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह साबित होता है कि Meta को इस तरह के दुरुपयोग की जानकारी थी या उसने दुरुपयोग की शिकायतों पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दी, तो कंपनी पर ज़िम्मेदारी बढ़ सकती है। इन सुनवाइयों के संभावित नतीजे के रूप में कोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक बदलावों का आदेश दिया जा सकता है, जिससे Meta को पूरी तरह से ऑटोमेटेड कंप्लेंट-आधारित सिस्टम से हटकर अधिक मजबूत, मैन्युअल या तकनीकी रूप से परिष्कृत वेरिफिकेशन तरीकों की ओर बढ़ना पड़ सकता है। निवेशकों और हितधारकों के लिए, इस कानूनी लड़ाई का अगला चरण महत्वपूर्ण होगा। बाज़ार इस बात पर नज़र रखेगा कि क्या अदालत Meta के कॉपीराइट प्रवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर में विशिष्ट तकनीकी अपग्रेड का आदेश देती है, जिसका भारतीय बाज़ार में प्लेटफॉर्म के परिचालन लागत और कंटेंट मॉडरेशन वर्कफ़्लो पर असर पड़ सकता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.