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IT Rules में बड़ा बदलाव: अब सरकारी सलाहें होंगी 'बाध्यकारी', कंपनियों पर बढ़ेगा शिकंजा

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AuthorMehul Desai|Published at:
IT Rules में बड़ा बदलाव: अब सरकारी सलाहें होंगी 'बाध्यकारी', कंपनियों पर बढ़ेगा शिकंजा
Overview

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में प्रस्तावित बदलावों के ज़रिए सरकारी सलाहों (advisories) को टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए कानूनी तौर पर 'बाध्यकारी' (legally binding) बनाने की तैयारी कर ली है। यह बड़ा रेगुलेटरी कदम कंपनियों की देनदारी (liability) बढ़ा सकता है और यूजर-जनित कंटेंट पर सरकारी निगरानी को भी बढ़ाएगा।

अब सरकारी सलाहें होंगी कानूनी तौर पर मान्य

भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों, 2021 में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित संशोधनों का मकसद सरकारी सलाहों (advisories) और स्पष्टीकरणों को इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के लिए कानूनी तौर पर 'बाध्यकारी' (legally binding) आदेश बनाना है। यह लचीले रुख से हटकर अनिवार्य अनुपालन (mandatory compliance) की ओर एक कदम है। इसका मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म सरकारी आदेशों का पालन नहीं करेंगे, वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत अपनी 'सेफ हार्बर' (safe harbour) सुरक्षा खो सकते हैं। यह सुरक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए देनदारी से बचाती है, बशर्ते वे उचित सावधानी बरतें। सरकार ने पहले ही प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्लैग की गई सामग्री को हटाने के लिए समय सीमा घटाकर सिर्फ तीन घंटे कर दी है, जो तेज प्रवर्तन (enforcement) का संकेत देता है। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासनिक निर्देशों को नए कानून के बिना ही कानूनी बल दिया जा सकता है।

कंटेंट पर बढ़ेगी सरकारी निगरानी

प्रस्तावित संशोधन केवल प्रमुख डिजिटल समाचार प्रकाशकों और OTT प्लेटफॉर्म्स से आगे बढ़कर ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स कंटेंट साझा करने वाले व्यक्तियों तक भी निगरानी का दायरा बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सिटीजन जर्नलिस्ट्स को भी इन्हीं नियमों का सामना करना पड़ सकता है। एक अंतर-विभागीय समिति (inter-departmental committee), जो पहले बढ़ी हुई शिकायतों के लिए होती थी, अब सीधे सरकार द्वारा भेजे गए मामलों की जांच कर सकती है, जिससे इसकी निगरानी शक्ति काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) कंटेंट हटाने का अनुरोध कर सकता है, चेतावनी जारी कर सकता है, या यूजर पोस्ट के लिए सार्वजनिक माफी की मांग कर सकता है। अधिकारी कहते हैं कि इसका लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक में नियमों को लागू करना आसान और प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पष्ट बनाना है।

वैश्विक डिजिटल नियमों की झलक

भारत का यह कदम सख्त डिजिटल नियमों के वैश्विक चलन के अनुरूप है, लेकिन इसके अनूठे प्रभाव होंगे। यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम (Digital Services Act - DSA) और यूके का ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम (Online Safety Act - OSA) ने कंटेंट मॉडरेशन में विफल रहने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम और भारी जुर्माने पेश किए हैं। चीन दुनिया के सबसे कठोर नियंत्रणों में से एक रखता है। अमेरिका के व्यापक धारा 230 प्रतिरक्षा (immunity) के विपरीत, भारत की वर्तमान सशर्त सुरक्षा अलग है। गलत सूचना (misinformation) को रोकने के लक्ष्य के साथ, इस निगरानी को कसने का मतलब यह हो सकता है कि भारतीय प्लेटफॉर्म्स को कुछ वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में सख्त अनुपालन का सामना करना पड़ेगा, जो उनके संचालन और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्लेटफॉर्म पर जोखिम की चिंता

ये नियामक बदलाव प्लेटफॉर्म्स के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (free speech) पर गंभीर सवाल उठाते हैं। विशेषज्ञों को चिंता है कि प्लेटफॉर्म दंड से बचने के लिए बहुत अधिक सामग्री हटा सकते हैं, जिससे वैध भाषण (legitimate speech) बाधित हो सकता है। 'समाचार सामग्री' (news content) की व्यापक परिभाषा में गलती से रोजमर्रा की यूजर टिप्पणियां शामिल हो सकती हैं, जिससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति (free expression) अनुचित रूप से सीमित हो सकती है। नए कानूनों के बिना सलाहों को बाध्यकारी बनाने के कानूनी आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो पिछले अदालती फैसलों के समान है जिन्होंने सरकार की अत्यधिक शक्ति को रद्द कर दिया था, जैसे IT अधिनियम की धारा 66A को रद्द करना। ये चिंताएं भारत के IT क्षेत्र के लिए मौजूदा चिंताओं को बढ़ाती हैं, जो पहले से ही AI और आर्थिक अनिश्चितता के डर से जूझ रहा है जो बाजार की भावना को प्रभावित कर रहा है। ये बदलाव नए कानूनों के बजाय नियमों के माध्यम से सख्त नियम लागू करने का एक तरीका हो सकते हैं।

भारत के IT सेक्टर पर असर

प्रस्तावित नियामक संशोधन भारत के बढ़ते IT क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आए हैं। AI के डर, आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक जोखिमों के कारण निफ्टी IT इंडेक्स इस साल गिर गया है। इस कठिन माहौल में, नियामक जोखिम अब कंपनी की रणनीतियों, निवेशों और खर्चों को भारी रूप से प्रभावित कर रहे हैं। विश्लेषकों द्वारा कंपनी के मूल्यांकन (valuations) पर फिर से विचार किया जा रहा है, जिसमें धीमी वृद्धि और टेक खर्च में बदलाव से क्षेत्र का नया आकार ले रहा है। लगभग 280-285 बिलियन डॉलर का भारत का IT सेवा उद्योग, AI के अनुकूल होने के साथ-साथ सख्त नियमों से निपटने के लिए मजबूर है। नए नियम, उच्च अनुपालन मांगों और संभावित देनदारियों के साथ, भारत में टेक फर्मों के लिए जोखिम को बढ़ाते हैं, जिससे अधिक सतर्क निवेश दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।

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