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एसईबीआय ने डोमेस्टिक संस्थागत भागीदारी बढ़ाने के लिए आईपीओ एंकर निवेशक नियमों में बदलाव किया

SEBI/Exchange

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Updated on 06 Nov 2025, 11:32 am

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Reviewed By

Simar Singh | Whalesbook News Team

Short Description:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआय) ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स (आईपीओ) में एंकर निवेशक आवंटन के लिए नियमों को अपडेट किया है। एंकर निवेशकों के लिए कुल आरक्षण 40% तक बढ़ाया गया है, जिसमें 33% म्यूचुअल फंड के लिए और 7% बीमाकर्ताओं और पेंशन फंड के लिए आरक्षित है। 250 करोड़ रुपये से बड़े आईपीओ के लिए, प्रति 250 करोड़ रुपये पर एंकर निवेशकों की अधिकतम संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। ये बदलाव, जो 30 नवंबर से प्रभावी होंगे, लंबी अवधि के डोमेस्टिक संस्थागत निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
एसईबीआय ने डोमेस्टिक संस्थागत भागीदारी बढ़ाने के लिए आईपीओ एंकर निवेशक नियमों में बदलाव किया

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Detailed Coverage:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआय) ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स (आईपीओ) में एंकर निवेशकों के लिए शेयर आवंटन ढांचे में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए हैं। इस सुधार का उद्देश्य म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड सहित घरेलू संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाना है।

मुख्य बदलाव: * **एंकर हिस्सेदारी में वृद्धि**: आईपीओ में एंकर निवेशकों के लिए कुल आरक्षण को इश्यू साइज के 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। * **विशिष्ट आवंटन**: इस 40% के भीतर, 33% अब म्यूचुअल फंड के लिए विशेष रूप से आरक्षित है। शेष 7% बीमा कंपनियों और पेंशन फंड के लिए नामित है। यदि यह 7% पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं होता है, तो इसे म्यूचुअल फंड को पुन: आवंटित कर दिया जाएगा। * **अधिक एंकर निवेशक**: 250 करोड़ रुपये से अधिक के एंकर हिस्सेदारी वाले आईपीओ के लिए, प्रत्येक 250 करोड़ रुपये के ब्लॉक के लिए स्वीकार्य एंकर निवेशकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। इसका मतलब है कि 250 करोड़ रुपये तक के आवंटन के लिए न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 निवेशक हो सकते हैं, जिसमें प्रति निवेशक न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का आवंटन होगा। * **श्रेणी का विलय**: पिछली विवेकाधीन आवंटन श्रेणियों को 250 करोड़ रुपये तक के आवंटन के लिए एक ही श्रेणी में मिला दिया गया है।

इन संशोधित नियमों का, जो ICDR (Issue of Capital and Disclosure Requirements) विनियमों को संशोधित करते हैं और 30 नवंबर से प्रभावी होते हैं, मुख्य लक्ष्य प्राइमरी मार्केट में स्थिर, दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को आकर्षित करना और उसका विस्तार करना है।

प्रभाव: इन बदलावों से आईपीओ घरेलू संस्थानों के लिए अधिक आकर्षक होने की उम्मीद है, जिससे लिस्टिंग प्रक्रिया के दौरान बेहतर मूल्य खोज और स्थिरता आ सकती है। विश्वसनीय घरेलू खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित करके, एसईबीआय का लक्ष्य विदेशी संस्थागत निवेशकों पर निर्भरता कम करना और एक अधिक मजबूत प्राइमरी मार्केट इकोसिस्टम बनाना है।


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