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सेबी ने म्यूचुअल फंड शुल्क कम करने और निवेशक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़े सुधारों का प्रस्ताव दिया

SEBI/Exchange

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29th October 2025, 6:27 AM

सेबी ने म्यूचुअल फंड शुल्क कम करने और निवेशक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़े सुधारों का प्रस्ताव दिया

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Short Description :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंड शुल्क संरचनाओं में महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दे रहा है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के लिए लागत कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। प्रमुख प्रस्तावों में व्यय अनुपात (expense ratios) कम करना, ब्रोकरेज शुल्क घटाना, सभी स्कीम लागतों का स्पष्ट खुलासा अनिवार्य करना और शुल्क को फंड के प्रदर्शन से जोड़ने की संभावना शामिल है। इन सुधारों से शुद्ध रिटर्न बढ़ने के कारण दीर्घकालिक निवेशकों को लाभ होने की उम्मीद है।

Detailed Coverage :

सेबी ने म्यूचुअल फंड शुल्क के लिए प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बेहतर निवेशक रिटर्न और पारदर्शिता के लिए व्यय अनुपात (expense ratio) कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नियामक का लक्ष्य अधिक पारदर्शिता और शुल्क की सरल समझ है। मुख्य परिवर्तनों में 5 bps का अस्थायी शुल्क हटाना, वैधानिक शुल्कों (STT, GST, आदि) को व्यय अनुपात की सीमाओं से बाहर रखना, जिन्हें संशोधित कर कम किया जाएगा, और नकद बाजार (cash market) तथा व्युत्पन्न (derivative) लेनदेन के लिए ब्रोकरेज लागतों में उल्लेखनीय कटौती करना शामिल है। स्पष्ट कुल व्यय प्रकटीकरण (clearer total expense disclosure) अनिवार्य करना और वैकल्पिक प्रदर्शन-लिंक्ड शुल्क (voluntary performance-linked fees) भी प्रस्तावित हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को न्यू फंड ऑफर (NFO) लॉन्च की लागत वहन करनी होगी, और चीनी दीवारों (Chinese walls) का उपयोग करके हितों के टकराव (conflict-of-interest) के नियमों को मजबूत किया जा रहा है। ये सुधार, जिनका लक्ष्य अक्टूबर 2025 है, शुद्ध निवेशक रिटर्न बढ़ाने के लिए हैं।

Impact इन सुधारों से दीर्घकालिक म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए लागत कम होने, शुद्ध रिटर्न बढ़ने और बढ़ी हुई पारदर्शिता के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। Rating: 9/10

Difficult Terms Explained: * Expense Ratio: Annual fee charged by mutual funds on assets under management for operational costs. * NAV: Per-share market value of a fund; expense ratios are deducted from it. * AMCs: Firms managing mutual funds. * STT: Tax on traded securities. * GST: Indirect tax on goods and services. * CTT: Tax on commodity futures/options. * NFO: Initial subscription period for a new mutual fund. * Chinese Walls: Barriers to prevent misuse of confidential information within firms.