SEBI/Exchange
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Updated on 12 Nov 2025, 11:29 am
Reviewed By
Satyam Jha | Whalesbook News Team

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SEBI के आंतरिक आचरण नियमों की समीक्षा करने वाली एक समिति ने बाजार नियामक के हितों के टकराव (conflict of interest) के ढांचे में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव दिया है। SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे को सौंपी गई रिपोर्ट में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मुख्य सिफारिशों में 'हितों का टकराव', 'परिवार' और 'रिश्तेदार' के लिए समान परिभाषाएँ स्थापित करना शामिल है ताकि SEBI में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। एक बहु-स्तरीय प्रकटीकरण प्रणाली का प्रस्ताव है, जिसमें सभी सदस्यों और कर्मचारियों के लिए संपत्ति, देनदारियों और संबंधों की प्रारंभिक, वार्षिक, घटना-आधारित और निकास फाइलिंग की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से, अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य (whole-time members) और मुख्य महाप्रबंधक स्तर या उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी SEBI की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति और देनदारियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करेंगे। इन उपायों की निगरानी के लिए, समिति ने एक स्वतंत्र 'नैतिकता और अनुपालन कार्यालय' (Office of Ethics and Compliance - OEC) और एक 'नैतिकता और अनुपालन पर निगरानी समिति' (Oversight Committee on Ethics and Compliance - OCEC) स्थापित करने का सुझाव दिया है, जिसमें SEBI बोर्ड के सदस्य और बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये निकाय खुलासे और हितों के टकराव के मामलों की निगरानी करेंगे। आगे के प्रस्तावों में SEBI के पदानुक्रम में समान निवेश प्रतिबंध, अंदरूनी व्यापार नियमों (insider trading regulations) के तहत अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को 'अंदरूनी' (insiders) के रूप में वर्गीकृत करना, और उपहारों को प्रतिबंधित करना शामिल है। नियामक पकड़ (regulatory capture) को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पूर्व सदस्यों और कर्मचारियों के लिए दो साल की 'कूलिंग-ऑफ' अवधि की सिफारिश की गई है, जिसमें उन्हें SEBI के समक्ष उपस्थित होने या विनियमित संस्थाओं के साथ काम करने से रोका जाएगा। पद छोड़ने से पहले चल रही रोजगार वार्ताओं का अनिवार्य खुलासा भी मांगा गया है। रिपोर्ट में गुमनामी और प्रतिशोध-विरोधी सुरक्षा (anti-retaliation protections) के साथ एक समर्पित व्हिसलब्लोअर (whistleblower) ढांचे की भी मांग की गई है, जिसमें हितों के टकराव पर नज़र रखने के लिए डिजिटल प्रणालियों का उपयोग और नियमित नैतिकता प्रशिक्षण शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से, समिति ने SEBI अधिनियम के तहत विनियमों की औपचारिक अधिसूचना की सिफारिश की है, जिससे ढांचे को वैधानिक समर्थन मिले, यह वर्तमान स्वैच्छिक संहिता के विपरीत कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो सके। इन परिवर्तनों का उद्देश्य SEBI के शासन मानकों को वैश्विक समकक्षों जैसे US SEC और UK के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (UK's Financial Conduct Authority) के करीब लाना है। प्रभाव: ये सुधार SEBI के संचालन की अखंडता और कथित निष्पक्षता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए तैयार हैं। एक मजबूत, अधिक पारदर्शी नियामक निकाय निवेशक विश्वास बढ़ा सकता है, बाजार अनुशासन को बढ़ावा दे सकता है, और एक समान अवसर सुनिश्चित कर सकता है, जो अंततः भारतीय शेयर बाजार को लाभान्वित करेगा। इन नियमों की कानूनी प्रवर्तनीयता उनकी प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण कारक होगी। Impact Rating: 8/10