बाजार नियामक SEBI ने 17 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पर रियल-टाइम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वालों के खिलाफ एक औपचारिक चेतावनी जारी की है। नियामक ने निवेशकों को याद दिलाया है कि ऐसी सलाह के लिए लाइव मार्केट डेटा का उपयोग प्रतिबंधित है, और अपंजीकृत सेवाओं का पालन करने से पूंजी और गोपनीयता को महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।
SEBI ने जारी की निवेशकों के लिए खास एडवाइजरी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 17 अगस्त 2026 को निवेशकों के लिए एक सख्त सलाह जारी की है। नियामक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और रियल-टाइम मार्केट टिप्स का पालन करने के खिलाफ आगाह किया है। SEBI ने देखा है कि ऐसे कई लोग खुद को मार्केट एक्सपर्ट बताकर लाइव सेशन आयोजित कर रहे हैं, जहां वे स्टॉक्स और मार्केट इंडेक्स पर एंट्री और एग्जिट की सलाह दे रहे हैं।
लाइव मार्केट डेटा का इस्तेमाल है प्रतिबंधित
नियामक की चेतावनी का एक मुख्य बिंदु मार्केट प्राइस डेटा का उपयोग है। मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत, स्टॉक प्राइस डेटा केवल निवेशक शिक्षा के उद्देश्य से साझा किया जा सकता है, और वह भी कम से कम 30 दिन की देरी के साथ और बिना किसी मॉनेटरी इंसेंटिव या सर्विस फीस के। SEBI ने पाया है कि कई ऑनलाइन सेशन इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और दर्शकों को आकर्षित करने व अपनी सलाहकार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लाइव डेटा फीड का उपयोग कर रहे हैं।
अपंजीकृत सेवाओं से जुड़े जोखिम
निवेशकों के लिए, सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा और जवाबदेही की है। सोशल मीडिया पर सलाह देने वाले कई व्यक्ति निवेश सेवाएं प्रदान करने के लिए SEBI के साथ पंजीकृत नहीं हैं। जब कोई निवेशक किसी अपंजीकृत इकाई से सलाह लेता है, तो उसे पंजीकृत सलाहकारों पर लागू होने वाले औपचारिक निवेशक संरक्षण उपायों और शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच नहीं मिलती है। इसके अलावा, अविश्वसनीय या भ्रामक ट्रेडिंग टिप्स पर भरोसा करने से वित्तीय नुकसान का काफी बड़ा जोखिम है, जो निवेशक की व्यक्तिगत जोखिम प्रोफ़ाइल या वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं।
SEBI-पंजीकृत इंटरमीडियरीज से ही डील करें
नियामक ने जनता को दृढ़ता से सलाह दी है कि वे केवल SEBI-पंजीकृत इंटरमीडियरीज के साथ ही व्यवहार करें। निवेशक किसी भी टिप्स या स्ट्रेटेजी पर कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक SEBI वेबसाइट पर किसी भी वित्तीय सलाहकार या फर्म की पंजीकरण स्थिति को वेरिफाई कर सकते हैं। यह चेतावनी अनियमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुदरा निवेशकों को वित्तीय नुकसान और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग से बचाने के नियामक के चल रहे प्रयासों को रेखांकित करती है।
