भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने बोर्ड सदस्यों के लिए आचार संहिता में बड़ा बदलाव किया है। जून 2026 से लागू होने वाले इन नए नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। इसके तहत, फुल-टाइम सदस्यों (WTMs) और उनके परिवार के सदस्यों को नए शेयर निवेश से प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही वित्तीय खुलासे की प्रक्रिया को और कड़ा बनाया गया है।
निवेश पर सख्त पहरा
SEBI ने 2008 के पुराने दिशानिर्देशों को बदलकर एक नई आचार संहिता पेश की है। इस बदलाव के पीछे का मुख्य उद्देश्य गवर्निंग बॉडी के कामकाज में और अधिक मजबूती और पारदर्शिता लाना है। नए नियमों के अनुसार, SEBI के चेयरपर्सन सहित सभी फुल-टाइम सदस्यों (WTMs) और उनके करीबी परिवार के सदस्यों को अब सूचीबद्ध शेयरों (listed shares), कनवर्टिबल सिक्योरिटीज, या इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में नया निवेश करने की इजाजत नहीं होगी, जब तक वे पद पर हैं।
हालांकि, म्यूचुअल फंड (mutual funds), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs), और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) में निवेश की अनुमति जारी रहेगी। लेकिन, यदि किसी सदस्य के पास पहले से इक्विटी में निवेश है, तो उसे या तो एक पूर्व-अनुमोदित ट्रेडिंग प्लान के तहत मैनेज करना होगा, या होल्डिंग्स को फ्रीज करना होगा, या फिर बेच देना होगा। इन कड़े उपायों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नियामक के शीर्ष अधिकारी बाजार की अखंडता पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें और किसी भी व्यक्तिगत वित्तीय हित के टकराव से बच सकें।
वित्तीय खुलासे में बढ़ोतरी और जनता की भागीदारी
नई आचार संहिता के तहत पारदर्शिता की आवश्यकताओं को काफी बढ़ा दिया गया है। अब WTMs को न केवल अपनी, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों की भी विस्तृत वित्तीय जानकारी, जिसमें संपत्ति और देनदारियां शामिल हैं, का खुलासा करना होगा। यदि कोई वित्तीय संपत्ति का लेन-देन सदस्य के मासिक मूल वेतन से दोगुना से अधिक है, या देनदारियां ₹2 लाख से अधिक हैं, तो इसकी रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, WTMs के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों (immovable properties) की जानकारी भी अब जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, हालांकि सुरक्षा कारणों से विशिष्ट पते गुप्त रखे जाएंगे।
जनता की सीधी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए, SEBI ने एक ऑफिस ऑफ एथिक्स एंड कंप्लायंस (OEC) की स्थापना की है। पहली बार, आम जनता भी SEBI बोर्ड सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव (conflict of interest) की चिंताओं को सीधे इस ऑफिस में दर्ज करा सकती है। नई आचार संहिता स्पष्ट करती है कि हितों का टकराव तब माना जाएगा जब किसी सदस्य का उस संस्था में ₹20 लाख से अधिक का निवेश हो, या उसके कुल वित्तीय पोर्टफोलियो का 5% से अधिक हिस्सा हो, और वह संस्था बोर्ड के समक्ष चर्चा का विषय हो।
कार्यकाल के बाद भी प्रतिबंध
अपडेटेड कोड नियामक के पद से हटने के बाद के पेशेवर जीवन को भी संबोधित करता है। पूर्व WTMs को अपने कार्यकाल के समाप्त होने के दो साल की अवधि तक SEBI के समक्ष या उसके विरुद्ध किसी भी अर्ध-न्यायिक कार्यवाही (quasi-judicial proceedings) में उपस्थित होने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपहार स्वीकार करने के संबंध में भी सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत सामाजिक अवसरों पर ₹50,000 तक के किसी भी उपहार का खुलासा करना होगा। ये बदलाव नियामक निर्णयों में किसी भी पक्षपात की धारणा को रोकने के लिए किए गए हैं, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण निगरानी बिंदु बना हुआ है।
