SEBI का बड़ा फैसला: शेयर बायबैक होंगे आसान, मर्चेंट बैंकर की जरूरत खत्म!

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
SEBI का बड़ा फैसला: शेयर बायबैक होंगे आसान, मर्चेंट बैंकर की जरूरत खत्म!

1 अगस्त से SEBI कंपनियों को मर्चेंट बैंकर के बिना शेयर बायबैक करने की इजाजत देगा। इस कदम से कंपनियों का अनुपालन खर्च कम होगा, क्योंकि निगरानी की जिम्मेदारी अब आंतरिक ऑडिटर और एक्सचेंज संभालेंगे। हालांकि, पब्लिक निवेशकों की सुरक्षा के लिए ओपन मार्केट बायबैक और प्रमोटर शेयर फ्रीजिंग पर नए नियम कड़े किए गए हैं।

बायबैक के नियम हुए आसान

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने लिस्टेड कंपनियों के लिए शेयर बायबैक के ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। 1 अगस्त, 2026 से, बायबैक प्रक्रिया के लिए कंपनियों को मर्चेंट बैंकर नियुक्त करने की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य शेयरधारकों को पूंजी वापस लौटाने की इच्छुक फर्मों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रशासनिक खर्चों को कम करना है।

निगरानी की जिम्मेदारी अब नई जगह

मर्चेंट बैंकरों की अनिवार्यता हटने के बाद, बायबैक के प्रबंधन की जिम्मेदारी अन्य आंतरिक और बाहरी हितधारकों के बीच बांटी जाएगी। कंपनियां अब सीधे फाइलिंग का काम संभालेंगी और बायबैक के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी। वैधानिक (Statutory) और कंपनी सचिव (Secretarial) ऑडिटर को उचित परिश्रम (Due Diligence) करने का काम सौंपा गया है, जबकि अनुपालन अधिकारी (Compliance Officers) और स्टॉक एक्सचेंज पारदर्शिता और नियामक अनुपालन बनाए रखने के लिए विस्तारित पर्यवेक्षी भूमिकाएं निभाएंगे।

ओपन मार्केट बायबैक पर नई सीमाएं

बाजार में हेरफेर को रोकने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, SEBI ने ओपन मार्केट बायबैक पर एक स्पष्ट सीमा (Cap) लगाई है। 1 अगस्त से प्रभावी, कंपनियां अपने कुल पेड-अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 15% से अधिक का ओपन मार्केट बायबैक करने से प्रतिबंधित रहेंगी। यदि कोई कंपनी बड़े पैमाने पर बायबैक करना चाहती है, तो उसे टेंडर ऑफर (Tender Offer) मार्ग अपनाना होगा, जो सभी शेयरधारकों को समान भागीदारी के अवसर प्रदान करता है।

छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षा कवच

जहां नियमों को सरल बनाया गया है, वहीं SEBI ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों (Minority Shareholders) के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है। नए नियमों के तहत, कंपनी प्रमोटरों और उनके सहयोगियों के पास मौजूद शेयरों को बायबैक की मंजूरी की तारीख से लेकर प्रक्रिया के आधिकारिक रूप से बंद होने तक फ्रीज कर दिया जाएगा। इसका एकमात्र अपवाद तब होगा जब प्रमोटर टेंडर ऑफर बायबैक में अपने शेयर प्रस्तुत करने का विकल्प चुनते हैं। इसके अलावा, यदि बायबैक के परिणामस्वरूप कंपनी न्यूनतम आवश्यक सार्वजनिक शेयरधारिता (Public Shareholding) की आवश्यकताओं से नीचे चली जाती है, तो ऐसी बायबैक निष्पादित करने से कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, नियामक ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए समय-सीमा को अपडेट किया है। कंपनियों को अब सार्वजनिक घोषणा के एक कार्य दिवस के भीतर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजना आवश्यक है। इसके बाद बायबैक प्रक्रिया चार कार्य दिवसों के भीतर शुरू होनी चाहिए और 66 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। ये बदलाव कंपनियों के लिए पूंजी पुनर्गठन (Capital Restructuring) अभ्यासों के दौरान एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करते हुए, बायबैक प्रक्रिया को कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ अधिक निकटता से संरेखित करते हैं।

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