Income Tax: AIFs और ETFs के लिए नया नियम! लागू हुआ फॉर्म 68, टैक्स छूट के लिए यह है ज़रूरी

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
Income Tax: AIFs और ETFs के लिए नया नियम! लागू हुआ फॉर्म 68, टैक्स छूट के लिए यह है ज़रूरी

आयकर विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फॉर्म 68 जारी किया है। यह उन कैटेगरी III AIFs, रिटेल फंड्स और ETFs के लिए अनिवार्य वार्षिक फाइलिंग है जो योग्य गैर-निवासी निवेशकों की आय पर टैक्स छूट का दावा करना चाहते हैं। यह आवश्यकता आयकर अधिनियम, 2025 के तहत लागू होती है।

क्या है नया फॉर्म 68?

भारतीय आयकर विभाग ने एक नया वार्षिक रिपोर्टिंग नियम पेश किया है, जिसका नाम है फॉर्म 68। यह नियम विशेष रूप से भारत में काम कर रहे कुछ खास निवेश वाहनों के लिए है। यह रेगुलेटरी अपडेट, आयकर अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन का हिस्सा है और यह सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि कैसे कुछ फंड गैर-निवासी निवेशकों से जुड़ी आय पर टैक्स छूट का दावा करते हुए रिपोर्ट करेंगे।

किन पर लागू होता है यह नियम?

यह नया नियम खासतौर पर कैटेगरी III अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs), रिटेल इन्वेस्टमेंट फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) पर लागू होता है। इन संस्थाओं के लिए, यदि वे गैर-निवासी यूनिट होल्डर्स से संबंधित आय पर टैक्स छूट का दावा करना चाहते हैं, तो फॉर्म 68 फाइल करना अब एक पूर्व-आवश्यकता है। इस छूट के लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि गैर-निवासी निवेशक का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान (permanent establishment) नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह आवश्यकता व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह केवल इन विशेष निवेश फंडों की रिपोर्टिंग संरचना पर केंद्रित है।

फाइलिंग की प्रक्रिया और अचूकता

इस नियम का पालन केवल आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। फंड्स को सबमिशन को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (Digital Signature Certificate) या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (Electronic Verification Code) का उपयोग करके वेरिफाई करना होगा, क्योंकि भौतिक या ऑफलाइन फाइलिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। फॉर्म 68 जमा करने की समय सीमा फंड की वैधानिक आयकर रिटर्न फाइलिंग की नियत तारीख के अनुरूप है, जो अपडेटेड टैक्स कानूनों के तहत फंड की विशिष्ट श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती है।

फंड प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिचालन विवरण यह है कि फाइलिंग की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय (irrevocable) है। एक बार फॉर्म 68 जमा हो जाने और पावती (acknowledgement) प्राप्त हो जाने के बाद, दस्तावेज़ को संशोधित या अमेंड नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि डेटा की सटीकता, जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांसफर से आय और गैर-निवासी यूनिट होल्डर्स का विवरण, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। फंड्स को IFSCA से पंजीकरण प्रमाण पत्र, ट्रस्ट डीड्स या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और व्यापक वार्षिक वित्तीय विवरणों सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे।

निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें

इन फंडों में निवेशकों और हितधारकों के लिए, ध्यान इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि फंड प्रबंधक इस नई प्रशासनिक परत को कैसे संभालते हैं। फंड के लिए विदेशी-संबद्ध आय पर अपनी कर-मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए उचित अनुपालन आवश्यक है। यदि फाइलिंग सही ढंग से नहीं की गई तो यह कर लाभ खतरे में पड़ सकते हैं, जिससे फंड के नेट रिटर्न पर असर पड़ेगा। निवेशकों को अपने फंड हाउस से संचार की निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूनिट-धारक निवास संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट किए गए हैं, क्योंकि यह फॉर्म 68 में अनिवार्य अनुलग्नकों (annexures) की सटीक फाइलिंग के लिए महत्वपूर्ण है।

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