Undisclosed Foreign Properties: विदेश में संपत्ति रखने वालों पर IT विभाग की सख्त नजर, भारी जुर्माने से बचने का मौका

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AuthorNeha Patil|Published at:
Undisclosed Foreign Properties: विदेश में संपत्ति रखने वालों पर IT विभाग की सख्त नजर, भारी जुर्माने से बचने का मौका

Income-Tax Department अब विदेश में छिपी हुई अचल संपत्ति (Real Estate) का पता लगा रहा है। ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए पकड़े जाने से बचने के लिए सरकार FAST-DS स्कीम लाई है, ताकि आप ब्लैक मनी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई से बच सकें।

डेटा शेयरिंग से बढ़ी मुसीबत

अब तक टैक्स अथॉरिटीज का मुख्य फोकस विदेशों में रखे बैंक अकाउंट्स और स्टॉक्स पर रहता था, लेकिन अब मामला बदल गया है। विभाग ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि दुनिया भर में फैली अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा सके। विभाग इन डेटा को अपने इंटरनल ऑडिट सिस्टम में फीड कर रहा है, जिससे उन लोगों की पहचान आसानी से हो रही है जिन्होंने Liberalized Remittance Scheme (LRS) के तहत पैसा तो भेजा, लेकिन अपनी ITR की 'Foreign Assets' (Schedule FA) में इसका जिक्र नहीं किया।

ब्लैक मनी एक्ट का खतरा

अगर आपने विदेश में संपत्ति छिपाई है, तो यह 'Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015' के दायरे में आता है। यहाँ सिर्फ टैक्स की ही बात नहीं है, बल्कि क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन (जेल) का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, अगर प्रॉपर्टी खरीदने के सोर्स का पता नहीं चला, तो FEMA और PMLA के तहत भी जांच शुरू हो सकती है, जो टैक्स सेटलमेंट के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती।

क्या है FAST-DS का समाधान?

अगस्त 2026 में लॉन्च हुई Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme (FAST-DS) उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन है।

  • ₹1 करोड़ तक की संपत्ति के लिए: 60% टैक्स और पेनल्टी देकर मामला सुलझाया जा सकता है।
  • ₹5 करोड़ तक की संपत्ति: अगर पैसा पहले से टैक्स-पेड है, तो रेगुलराइजेशन के खास विकल्प उपलब्ध हैं।

इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा 'इम्युनिटी' है। हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरानी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और विदेशी मुद्रा में हिसाब-किताब की जटिलताओं के कारण लोग इसका फायदा उठाने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। यदि आपने विदेश में संपत्ति ले रखी है, तो बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द अपने टैक्स एडवाइजर से सलाह लें और सुनिश्चित करें कि आपने Schedule FA फाइल किया है या नहीं, इससे पहले कि IT विभाग का नोटिस आपके दरवाजे पर आए।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.