WhatsApp, Telegram पर कसेगा शिकंजा! सरकार ला रही नए नियम, ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम

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AuthorAditya Rao|Published at:
WhatsApp, Telegram पर कसेगा शिकंजा! सरकार ला रही नए नियम, ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम

भारत सरकार मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए एक समान नियम बनाने की तैयारी में है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इस पर काम कर रहा है। यह कदम username जैसे फीचर्स को लेकर बढ़ी चिंताओं के बाद उठाया जा रहा है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और पहचान की चोरी के मामले बढ़ सकते हैं। नए नियम प्लेटफॉर्म्स के फीचर्स के लिए कानूनी स्पष्टता भी लाएंगे।

डिजिटल सुरक्षा के बढ़ते खतरे

सरकार के अधिकारियों ने चिंता जताई है कि मोबाइल नंबर के बजाय username से जुड़ने की सुविधा कानून प्रवर्तन जांच को जटिल बना सकती है। इस बात का खास डर है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और 'डिजिटल अरेस्ट स्कैम' को बढ़ावा दे सकता है। प्रस्तावित नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये मैसेजिंग सेवाएं राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, उच्च स्तर की सुरक्षा और ट्रेसिबिलिटी बनाए रखें।

रेगुलेटरी ओवरसाइट का मानकीकरण

फिलहाल, मैसेजिंग फीचर्स के लिए रेगुलेटरी ढांचा थोड़ा बिखरा हुआ है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट, एकसमान दिशानिर्देश स्थापित करना है जो सभी मैसेजिंग सेवाओं पर लागू हों। इस कदम से उन मौजूदा कमियों को दूर करने की उम्मीद है जहां प्लेटफॉर्म समान कार्यक्षमताओं के लिए अलग-अलग निगरानी का सामना कर सकते हैं। नियमों का एक सुसंगत सेट बनाकर, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि फीचर संशोधनों से संबंधित किसी भी निर्देश को ठोस कानूनी समर्थन मिले और वे उद्योग में समान रूप से लागू हों।

इंडस्ट्री का जवाब और अनुपालन

WhatsApp और Telegram सहित प्रमुख प्लेटफॉर्म्स ने कथित तौर पर मंत्रालय को अपने सिस्टम में मौजूद सुरक्षा उपायों का विवरण देते हुए जवाब भेजे हैं। हालांकि ये जवाब फिलहाल सरकारी अधिकारियों द्वारा समीक्षाधीन हैं, मंत्रालय अन्य उद्योग खिलाड़ियों के साथ भी जुड़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि Zoho की मैसेजिंग सेवा Arattai ने इन संभावित नियामक बदलावों की anticipation में अपनी username-आधारित सुविधा को हटाने की सक्रिय रूप से प्रतिबद्धता जताई है।

मौजूदा कानूनी ढांचा

भारत में मैसेजिंग सेवाओं को वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत मध्यस्थ के रूप में नियंत्रित किया जाता है। जबकि ये नियम पहले से ही प्लेटफॉर्मों को उचित परिश्रम करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए अनिवार्य करते हैं, वे वर्तमान में यह निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट फीचर्स स्वीकार्य हैं। नई पहल इस मौजूदा कानूनी ढांचे में विशिष्ट मार्गदर्शन जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है।

निवेशकों और उद्योग हितधारकों के लिए अगला कदम इन अपडेटेड दिशानिर्देशों की औपचारिक रिलीज होगी। बाजार संभवतः इस बात की निगरानी करेगा कि क्या अंतिम नियम मौजूदा उपयोगकर्ता-गोपनीयता सुविधाओं में महत्वपूर्ण बदलावों को अनिवार्य करते हैं, जो भारत में प्रमुख डिजिटल मैसेजिंग कंपनियों की परिचालन लागत और उपयोगकर्ता-रिटेंशन रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।

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