Real Estate
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2nd November 2025, 6:58 PM
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महाराष्ट्र सरकार ग्रेटर मुंबई के लिए विकास नियंत्रण और संवर्धन नियम (DCPR) 2034 में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) द्वारा की जाने वाली पुनर्वास परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार किया जा सके। यह कदम MHADA के उन अनुरोधों के बाद आया है जिनमें उसकी आवास योजनाओं को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए संशोधनों का अनुरोध किया गया था।
प्रस्तावित संशोधन दो प्रमुख नियमों पर केंद्रित हैं:
1. **नियम 31(3):** वर्तमान में, बिल्डरों को किसी परियोजना के मौजूदा निर्मित क्षेत्र पर ही प्रीमियम-मुक्त 'फंजिबल' निर्माण क्षेत्र का लाभ मिलता है। सरकार चाहती है कि यह लाभ पुनर्वास क्षेत्र पर भी लागू हो, जिससे डेवलपर्स के लिए मौजूदा किरायेदारों का पुनर्वास करना आसान हो जाए। 2. **नियम 33(5):** MHADA प्रीमियम चार्ज करके 3.00 FSI तक अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र की अनुमति देता है। प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करेगा कि यह अतिरिक्त FSI, केवल मौजूदा क्षेत्र पर नहीं, बल्कि कुल पुनर्वास पात्रता पर गणना की जाएगी, जिससे परियोजनाओं को पुनर्वास की जरूरतों और बिक्री योग्य घटकों को अधिक प्रभावी ढंग से संतुलित करने में मदद मिलेगी।
प्रभाव: इन संशोधनों से MHADA पुनर्वास परियोजनाओं की अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। इनका उद्देश्य किरायेदार के अधिकारों पर प्रीमियम के बोझ को हटाकर और वास्तविक पुनर्वास आवश्यकताओं के साथ फंजिबल लाभों को संरेखित करके परियोजना निष्पादन को सुव्यवस्थित करना है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव मुंबई में कई अटकी हुई और जटिल MHADA कॉलोनी पुनर्वास परियोजनाओं को खोलेंगे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बड़े, पुराने आवास स्टॉक को बदलने की आवश्यकता है। इससे क्षेत्र में निर्माण गतिविधि और निवेश बढ़ सकता है। प्रभाव रेटिंग: 8/10
शर्तें समझाई गईं: * **पुनर्वास योजनाएं (Redevelopment Schemes):** ऐसी परियोजनाएं जिनमें रहने की स्थिति या बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए पुरानी इमारतों को ध्वस्त कर नई इमारतों का निर्माण शामिल है। * **महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA):** महाराष्ट्र में आवास विकास और योजना के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी। * **विकास नियंत्रण और संवर्धन नियम (DCPR) 2034):** ग्रेटर मुंबई में भूमि उपयोग और भवन निर्माण को नियंत्रित करने वाले आधिकारिक नियम, जिन्हें वर्ष 2034 के लिए अद्यतन किया गया है। * **फंजिबल निर्माण क्षेत्र (Fungible Construction Area):** अतिरिक्त निर्माण स्थान जिसे डेवलपर्स बना सकते हैं, अक्सर मानक सीमाओं से परे, कभी-कभी शुल्क या प्रीमियम के अधीन। * **पुनर्वास क्षेत्र (Rehabilitation Area):** मौजूदा निवासियों या किरायेदारों के पुनर्वास के लिए नामित स्थान जिनकी संपत्तियों का पुनर्वास किया जा रहा है। * **फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI):** एक अनुपात जो किसी दिए गए भूखंड पर अधिकतम अनुमेय निर्मित क्षेत्र निर्धारित करता है।