Parsvnath Developers पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: 1 हफ्ते में करें भुगतान, वरना जेल!

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AuthorAditya Rao|Published at:
Parsvnath Developers पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: 1 हफ्ते में करें भुगतान, वरना जेल!

सुप्रीम कोर्ट ने Parsvnath Developers को चेतावनी दी है कि वह घर खरीदारों को बकाया पूरी रकम और **12%** सालाना ब्याज के साथ एक हफ्ते के अंदर चुकाए, नहीं तो कंपनी के डायरेक्टर्स को जेल जाना पड़ेगा। यह फैसला गुरुग्राम के 'Parsvnath Exotica' प्रोजेक्ट में सालों की देरी के बाद आया है, जबकि खरीदारों ने पूरी पेमेंट कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट का आखिरी अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को Parsvnath Developers के मैनेजमेंट को घर खरीदारों के बकाए का भुगतान 12% सालाना ब्याज के साथ सात दिनों के अंदर करने का अंतिम मौका दिया है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा कि अगर कंपनी ने तय समय में यह रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा नहीं की, तो इसके डायरेक्टर्स को जेल भेजा जा सकता है। कोर्ट रियल एस्टेट कंपनी के पिछले आदेशों और हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) के निर्देशों का पालन न करने पर सख्त नाराज है।

कानूनी कार्रवाई और कोर्ट का रवैया

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी पेमेंट मिलने के बावजूद घर देने में कंपनी की विफलता ने कानूनी प्रक्रिया को कमजोर किया है। बेंच ने Unitech के मामले का भी जिक्र किया, जहां डायरेक्टर्स को आदेशों का पालन न करने पर जेल भेजा गया था। खरीदारों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने Parsvnath Developers और उसके डायरेक्टर्स के सभी बैंक खातों और संपत्तियों को फ्रीज करने का अपना पिछला आदेश बरकरार रखा है।

इसके अलावा, कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की अनुमति देता है। यह अधिकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) सहित अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर भी लागू होता है। कोर्ट ने यह भी बताया कि संबंधित पक्षों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

पारसनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट का विवाद

यह कानूनी लड़ाई गुरुग्राम के सेक्टर 53 में स्थित 'Parsvnath Exotica' रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को लेकर है। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ताओं रीता और लोकाइश टिक्कू ने ₹1.78 करोड़ का निवेश किया था और उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट फरवरी 2013 तक हैंडओवर हो जाएगा। 20 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर ने HRERA के जरिए राहत पाने के उनके पिछले प्रयासों को नजरअंदाज किया, जिसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हरियाणा सरकार ने भी इस मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसे कोर्ट ने तुरंत प्रोसेस करने का आदेश दिया है।

आर्थिक और परिचालन पर असर

निवेशकों और हितधारकों के लिए, यह घटना रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोजेक्ट में देरी और रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने से जुड़े बड़े जोखिमों को उजागर करती है। बैंक खातों का फ्रीज होना और कंपनी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का खतरा, फर्म की परिचालन स्थिरता और मौजूदा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की क्षमता के बारे में गंभीर अनिश्चितता पैदा करता है। खरीदारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कंपनी की विफलता न केवल गंभीर कानूनी परिणामों का कारण बनी है, बल्कि इसकी लिक्विडिटी (तरलता) और गवर्नेंस (शासन) के मानकों पर भी सवाल खड़े कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है, जब कोर्ट एक हफ्ते की समय सीमा के पालन का मूल्यांकन करेगा।

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