Bidadi Township Land Acquisition: कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, ₹18,200 करोड़ की परियोजना को बड़ी राहत

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
Bidadi Township Land Acquisition: कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, ₹18,200 करोड़ की परियोजना को बड़ी राहत

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बिडाडी के पास ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए राज्य सरकार द्वारा **7,400 एकड़** जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से **₹18,200 करोड़** की इस बड़ी परियोजना का कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं। हालांकि, सरकार की एक अलग समीक्षा समिति हितधारकों की चिंताओं और किसानों की भागीदारी का मूल्यांकन जारी रखेगी।

कानूनी बाधाएं दूर

सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट की एक डिविजन बेंच ने बिडाडी के पास प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए लगभग 7,400 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस विबु बघरू की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाया कि न्यायपालिका सरकारी नीतिगत निर्णयों के योग्यता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जिससे राज्य सरकार को अपनी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई है।

परियोजना का पैमाना और लागत

यह महत्वाकांक्षी शहरी विकास परियोजना रामनगर और हरोहल्ली क्षेत्रों के नौ गांवों में फैली लगभग 7,481 एकड़ भूमि को कवर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस टाउनशिप की कुल अनुमानित लागत ₹18,200 करोड़ से अधिक है, जो इसे राज्य के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उपक्रमों में से एक बनाती है। निवेशकों के लिए, अदालत का यह निर्णय अत्यधिक आवश्यक कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है, क्योंकि इस मुकदमेबाजी ने पहले परियोजना की समय-सीमा और भूमि की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी थी।

सरकारी समीक्षा और किसानों की भागीदारी

राज्य सरकार की यह कानूनी जीत स्थानीय विरोध को संबोधित करने के निरंतर प्रयासों के साथ-साथ आई है। मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने हाल ही में परियोजना की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी, जो किसानों द्वारा अपनी जमीन खोने की चिंता को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया कदम था। हालांकि अदालत ने अधिग्रहण का कानूनी रास्ता साफ कर दिया है, राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से गैर-जबरदस्ती दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिबद्धता जताई है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जो किसान भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, उनसे जबरन जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, और जो लोग अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रखना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी।

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

अब यह परियोजना एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गई है जहाँ कार्यान्वयन और हितधारक प्रबंधन मुख्य फोकस रहेगा। सरकारी समीक्षा समिति को समग्र कार्यान्वयन रणनीति और टाउनशिप के आर्थिक लाभों का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है। बाजार पर्यवेक्षकों के लिए मुख्य अपडेट इस समिति की अंतिम सिफारिशें होंगी, जो यह निर्धारित करेंगी कि विकास के लिए वास्तव में कितनी भूमि उपलब्ध है। चूंकि परियोजना में महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय शामिल है, इसलिए जमीन अधिग्रहण की गति और विकास के लिए बाद में आवंटन, परियोजना की आंतरिक रिटर्न दर (IRR) और भविष्य में निजी डेवलपर्स की भागीदारी को प्रभावित करने की संभावना है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.