कर्नाटक सरकार ने हाउसिंग गवर्नेंस को आधुनिक बनाने के लिए 'कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक, 2026' का ड्राफ्ट जारी किया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत 30 साल से अधिक पुरानी इमारतों के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होगा और जमीन के मालिकाना हक के ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इन बदलावों का मकसद सुरक्षा मानकों को बढ़ाना और अपार्टमेंट मालिकों के अधिकारों को स्पष्ट करना है।
कर्नाटक में बिल्डिंगों के लिए नए सुरक्षा नियम
कर्नाटक सरकार ने 'कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक, 2026' का ड्राफ्ट पेश किया है। यह एक बड़ा कदम है जिसका मकसद पिछले 50 सालों से अपरिवर्तित हाउसिंग रेगुलेशंस को अपडेट करना है। यह ड्राफ्ट मौजूदा कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1972 और कर्नाटक ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, 1972 की जगह लेगा, और शहरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट व रेजिडेंट राइट्स से जुड़ी पुरानी जटिलताओं को दूर करेगा।
नई सुरक्षा और रखरखाव की ज़रूरतें
ड्राफ्ट बिल की सबसे खास बातों में से एक है मैंडेटरी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। जिन अपार्टमेंट बिल्डिंगों की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो जाएगी, उन्हें एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होगा। शुरुआती जांच के बाद, इमारतों को हर 5 साल में री-सर्टिफिकेशन करवाना होगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह नियम तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों, जैसे बेंगलुरु, में पुरानी हाउसिंग स्टॉक के रखरखाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, रेजिडेंट्स एसोसिएशन इन कॉमन फैसिलिटीज़ के मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।
मालिकाना हक और विवाद समाधान का स्पष्टीकरण
सुरक्षा के अलावा, यह बिल डेवलपर्स और होम बायर्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करने की कोशिश करता है। यह प्रोजेक्ट की जमीन और कॉमन एरियाज़ के अपार्टमेंट मालिकों को लीगल ट्रांसफर को स्पष्ट करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऐतिहासिक रूप से देरी हुई है। शिकायतों को संभालने के लिए, सरकार ने दो-स्तरीय डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अपीलेट अथॉरिटीज को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी गई हैं।
यह कानून अंडरॉयड शेयर ऑफ लैंड (UDS) की गणना में पारदर्शिता लाने का भी लक्ष्य रखता है, जो अक्सर कानूनी विवादों का कारण बनता है। इसके अलावा, यह बिल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (RERA) के कई प्रावधानों के साथ संरेखित होता है। डेवलपर्स को 50% बुकिंग पहुंचने के 3 महीने के भीतर अलॉटी एसोसिएशन के फॉर्मल रजिस्ट्रेशन और गठन में सहायता करनी होगी।
रीडेवलपमेंट और कम्पनसेशन फ्रेमवर्क
पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, जहाँ जमीन का कन्वेयंस पूरा नहीं हुआ है, बिल 'डीम्ड कन्वेयंस' की अवधारणा पेश करता है। यह रीडेवलपमेंट का एक स्पष्ट रास्ता भी तय करता है, जिसके लिए कम से कम 75% अपार्टमेंट मालिकों की सहमति की आवश्यकता होगी। जो मालिक असहमत होंगे, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, ड्राफ्ट में एक ऐसा प्रावधान शामिल है जो असंतुष्ट मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी के मौजूदा मार्केट वैल्यू के कम से कम दोगुने के बराबर मुआवजा देने की मांग करता है।
चूंकि सरकार वर्तमान में पब्लिक फीडबैक आमंत्रित कर रही है, निवेशकों और प्रॉपर्टी मालिकों को यह देखना होगा कि बिल का अंतिम संस्करण डेवलपर्स के हितों और निवासियों के अधिकारों के बीच कैसे संतुलन बनाता है। इन नियमों का कार्यान्वयन, विशेष रूप से स्ट्रक्चरल ऑडिट और रीडेवलपमेंट कंसेंट थ्रेशोल्ड के संबंध में, अगला महत्वपूर्ण कारक होगा जिस पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि वे राज्य भर में भविष्य की मेंटेनेंस लागत और प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकते हैं।
