NRI Property Tax: खरीदारों को बड़ी राहत! Budget 2026 ने आसान की प्रक्रिया, PAN से होगा TDS

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AuthorAditya Rao|Published at:
NRI Property Tax: खरीदारों को बड़ी राहत! Budget 2026 ने आसान की प्रक्रिया, PAN से होगा TDS
Overview

भारत सरकार के यूनियन बजट **2026** में खरीदारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। अब नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) से प्रॉपर्टी खरीदने वाले भारतीय खरीदारों को टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, वे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के लिए अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का इस्तेमाल कर सकेंगे।

NRI प्रॉपर्टी सौदों में आई आसानी

यूनियन बजट 2026 के तहत किए गए इस नए बदलाव से भारत में नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) से अचल संपत्ति (immovable property) खरीदने वाले रेजिडेंट खरीदारों के लिए प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। पहले, ऐसे सौदों में खरीदारों को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का भुगतान करने के लिए Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) लेना पड़ता था। यह खरीदारों पर एक अतिरिक्त अनुपालन (compliance) का बोझ डालता था और प्रक्रिया में देरी का कारण भी बन सकता था।

अब, नए नियमों के अनुसार, खरीदार TDS कटौती और रिपोर्टिंग के लिए अपने मौजूदा परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का ही उपयोग कर सकते हैं। यह बदलाव उस प्रक्रिया के समान है जो रेजिडेंट सेलर्स के साथ प्रॉपर्टी सौदों के लिए लागू होती है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तेजी आएगी और सौदों की पूरी प्रक्रिया सुचारू होगी। यह एक लंबे समय से चली आ रही अनुपालन की रुकावट को दूर करेगा।

TDS और कैपिटल गेन्स का ध्यान रखना जरूरी

हालांकि TDS कटौती की प्रक्रिया को PAN के उपयोग से आसान बना दिया गया है, खरीदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विक्रेता की रेजिडेंशियल स्थिति को सही ढंग से पहचानें। यदि किसी NRI विक्रेता को गलती से रेजिडेंट मान लिया जाता है, तो TDS की गलत कटौती हो सकती है। सेक्शन 194-IA के तहत, ₹50 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी के सौदे पर TDS की सामान्य दर 1% है, जब विक्रेता रेजिडेंट हो।

इसके अलावा, प्रॉपर्टी की बिक्री पर होने वाले कैपिटल गेन्स (Capital Gains) पर टैक्स का असर अलग होता है। आम तौर पर, दो साल से अधिक समय तक रखी गई प्रॉपर्टी पर होने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लगता है, जिसमें लागू सरचार्ज और सेस भी शामिल होता है। वहीं, दो साल या उससे कम समय तक रखी गई प्रॉपर्टी पर होने वाले शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स पर व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्लैब दरों के अनुसार टैक्स लगता है, जो 30% तक जा सकता है, साथ में सरचार्ज और सेस भी।

विशेषज्ञों का मानना है कि पहले की TAN की आवश्यकता ऐसे खरीदारों पर बोझ डालती थी जो एक बार प्रॉपर्टी खरीदते थे, और इससे प्रक्रियात्मक गलतियां और समय-सीमा को लेकर अनिश्चितताएं पैदा होती थीं। PAN-आधारित प्रणाली में बदलाव से पूरी प्रक्रिया तेज होगी।

बजट 2026 द्वारा NRI प्रॉपर्टी सौदों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खरीदारों के लिए अनुपालन की जटिलता को कम करके, इस कदम से अधिक सौदों को बढ़ावा मिलेगा और प्रॉपर्टी मार्केट में NRI की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। यह शहरीकरण और बदलती आवासीय प्राथमिकताओं जैसे कारकों से प्रेरित भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में निरंतर मांग और रिकवरी के व्यापक रुझानों के अनुरूप है। इससे खरीदारों के लिए बाधाएं कम होंगी, जिससे NRI से प्रॉपर्टी खरीदना अधिक सुलभ और सीधा हो जाएगा, जो अधिक सौदों को अंतिम रूप देने और बाजार में तरलता बढ़ाने में मदद कर सकता है।

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