वन ग्रुप डेवलपर्स गाजियाबाद के सुशांत एक्वापोलिस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए ₹700 करोड़ का निवेश कर रहा है, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पिछले दस वर्षों से अपने घरों की प्रतीक्षा कर रहे 3,000 से अधिक घर खरीदारों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है। अब 'ONE Aquapolis' नाम से पहचाने जाने वाले इस प्रोजेक्ट, जो NH9 पर स्थित है, का कुल क्षेत्रफल 26.18 एकड़ है और इसमें 26 टावर हैं, जिनमें लगभग 3,000 आवासीय इकाइयाँ हैं। अब तक 150 इकाइयों का वितरण हो चुका है, और 125 परिवार यहाँ पहले से ही रह रहे हैं।
वन ग्रुप के निदेशक अपूर्व जैन ने कहा, "NCLT की मंजूरी मिलने के बाद, हमारा अगला कदम निर्माण में तेजी लाना, निवासियों के अनुभव को बेहतर बनाना और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना है।" स्वीकृत समाधान योजना में ₹425 करोड़ का निवेश शामिल है और निर्माण संबंधी स्वीकृतियाँ प्राप्त होने के चार साल के भीतर घरों की डिलीवरी का वादा किया गया है।
NCLT के आदेश में उल्लेख किया गया है कि सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स (SFCs) के ₹373.40 करोड़ के दावों को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें SRA ₹50.69 करोड़ का भुगतान प्रस्तावित कर रहा है, जिसमें 90 दिनों के भीतर ₹5 करोड़ का अग्रिम भुगतान भी शामिल है। ग्रुप का लक्ष्य इस प्रोजेक्ट से ₹1300 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त करना है, जिसमें बुनियादी ढांचे, लैंडस्केपिंग और सुविधाओं को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वन ग्रुप डेवलपर्स विशेष रूप से टियर 2 शहरों में संकटग्रस्त परियोजनाओं को अधिग्रहित करने और पुनर्जीवित करने की रणनीति पर काम कर रहा है, और वर्तमान में छह राज्यों में लगभग दो दर्जन परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
प्रभाव
यह पुनरुद्धार NCLT के माध्यम से संकटग्रस्त संपत्तियों के समाधान में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए सकारात्मक गति का संकेत देता है। यह हजारों घर खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करता है और जटिल पुनरुद्धार स्थितियों को प्रबंधित करने में डेवलपर की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस निवेश से गाजियाबाद क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधि और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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शर्तों की व्याख्या
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT): भारत में एक विशेष अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे कॉर्पोरेट दिवाला और शोधन क्षमता (insolvency and bankruptcy) के मामलों को हल करने के लिए स्थापित किया गया है।
समाधान योजना (Resolution Plan): वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनी या परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए एक समाधान आवेदक (SRA) द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक योजना, जिसमें यह बताया गया है कि ऋण का भुगतान कैसे किया जाएगा और संचालन जारी रखा जाएगा।
सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स (SFCs): ऐसे ऋणदाता जिनके ऋण उधारकर्ता की विशिष्ट संपत्तियों द्वारा समर्थित होते हैं, जिससे उन्हें दिवालियापन कार्यवाही के दौरान वसूली में प्राथमिकता मिलती है।
SRA (Successful Resolution Applicant): वह इकाई जिसकी समाधान योजना को NCLT द्वारा संकटग्रस्त कंपनी या परियोजना का अधिग्रहण और पुनरुद्धार करने के लिए अनुमोदित किया गया है।