RBI का बड़ा कदम: ₹10,000 से ज़्यादा के डिजिटल पेमेंट पर लगेगा 1 घंटे का 'ब्रेक'

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
RBI का बड़ा कदम: ₹10,000 से ज़्यादा के डिजिटल पेमेंट पर लगेगा 1 घंटे का 'ब्रेक'

डिजिटल फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ₹10,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे की देरी का प्रस्ताव ला रहा है। हालांकि, इससे स्पीड और छोटे बिज़नेस पर असर पड़ सकता है।

पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए RBI की नई चाल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए नए उपायों पर एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। देश में तेज़ी से बढ़ रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन्स को देखते हुए, RBI अब 'पॉजिटिव फ्रिक्शन' यानी जानबूझकर थोड़ी देरी या अतिरिक्त स्टेप्स जोड़ने पर विचार कर रहा है। इसका मकसद यूज़र्स को ट्रांजैक्शन फाइनल होने से पहले उसे रोकने और वेरिफाई करने का मौका देना है।

₹10,000+ पेमेंट पर 1 घंटे का होल्ड

पेपर में सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि ₹10,000 से ज़्यादा के 'ऑथोराइज़्ड पुश पेमेंट' (APP) ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे की अनिवार्य देरी लागू की जाए। RBI के मुताबिक, रिपोर्ट किए गए फ्रॉड की कुल वैल्यू में ऐसे बड़े ट्रांजैक्शन का हिस्सा करीब 98.5% है। एक 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' देकर, RBI पीड़ितों को धोखाधड़ी वाले फंड्स के फाइनल सेटलमेंट से पहले उसे रोकने का मौका देना चाहता है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि छोटे ट्रांजैक्शन, जिनकी वैल्यू कम होती है, वे भी फ्रॉड के मामलों में बड़ी संख्या में होते हैं। इस पर भी चर्चा चल रही है कि क्या यह तय लिमिट वाकई उन लोगों के लिए प्रभावी होगी जिनके लिए छोटी रकम का नुकसान भी बड़ा होता है।

इन यूज़र्स के लिए अलग नियम

एक और अहम प्रस्ताव 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों जैसे संवेदनशील यूज़र्स की सुरक्षा पर केंद्रित है। RBI ₹50,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए एक अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन स्टेप, जैसे किसी भरोसेमंद कॉन्टैक्ट से अप्रूवल, पर भी विचार कर रहा है। इसका मकसद सुरक्षा की एक लेयर जोड़ना है। वहीं, बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर्स इन यूज़र्स की पहचान करने और रोज़मर्रा के बैंकिंग में बढ़ी हुई मुश्किलों के टेक्निकल पहलुओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके अलावा, ऐसे अकाउंट्स में बड़े अमाउंट के क्रेडिट को रोकने के भी उपाय प्रस्तावित हैं, जिन पर शक है कि वे 'म्यूल अकाउंट्स' (गैर-कानूनी पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अकाउंट) के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। पारंपरिक बैंकों और थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स (TPAPs) के बीच ज़िम्मेदारी तय करना इन सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए ज़रूरी होगा।

मार्केट पर क्या होगा असर?

भारत का डिजिटल पेमेंट सेक्टर अपनी स्पीड और आसानी की वजह से काफी कामयाब रहा है। नई सिक्योरिटी लेयर्स लाने में सेफ्टी और यूज़र एक्सपीरियंस के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'ट्रांजैक्शन किल स्विच' या कस्टमर-डिफाइंड लिमिट्स जैसी सुविधाएं लागू करने के लिए मौजूदा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, RBI द्वारा जारी किए जाने वाले फाइनल गाइडलाइंस पर नज़र रहेगी। अगले कदम में स्टेकहोल्डर्स के साथ और ज़्यादा कंसल्टेशन होने की उम्मीद है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नए सुरक्षा उपाय छोटे बिज़नेस की लिक्विडिटी की ज़रूरत या डिजिटल पेमेंट की ओवरऑल एफिशिएंसी पर बुरा असर न डालें।

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