Income Tax Scrutiny Deadline: FY 2025-26 फाइलर्स के लिए 30 जून है अहम

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
Income Tax Scrutiny Deadline: FY 2025-26 फाइलर्स के लिए 30 जून है अहम

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैक्स रिटर्न के लिए धारा 143(2) के तहत जांच नोटिस जारी करने की अंतिम तिथि 30 जून तय की है। करदाताओं को किसी भी संचार की जांच के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है। इन नोटिसों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना संभावित जुर्माने, टैक्स मांगों या लंबित रिफंड में देरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

30 जून की समय सीमा का क्या मतलब है?

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न के संबंध में जांच नोटिस जारी करने की अंतिम तिथि 30 जून तय की है। आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जारी किए जाने वाले ये नोटिस, दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की सटीकता को सत्यापित करने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। भले ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की सामान्य समय सीमा बीत चुकी हो, यह विशेष तिथि उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने पहले ही अपनी वित्तीय घोषणाएं जमा कर दी हैं।

करदाताओं को स्क्रूटिनी नोटिस क्यों मिलते हैं?

जांच नोटिस मिलना जरूरी नहीं कि टैक्स चोरी या धोखाधड़ी का संकेत हो। टैक्स विभाग करदाता द्वारा घोषित आय का विभिन्न वित्तीय स्रोतों से जुटाई गई जानकारी से मिलान करने के लिए स्वचालित प्रणालियों का उपयोग करता है। इन स्रोतों में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS), फॉर्म 26AS, बैंक रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय खुलासे शामिल हैं।

यदि घोषित आय और टैक्स अधिकारियों के पास उपलब्ध डेटा के बीच कोई विसंगति है, या यदि ऐसी असामान्य वित्तीय लेनदेन हैं जो बताई गई आय के अनुरूप नहीं हैं, तो रिटर्न को गहन जांच के लिए चिह्नित किया जा सकता है। वर्तमान पुनर्मूल्यांकन या पिछले टैक्स सर्वे से मिली जानकारी भी ऐसे नोटिस को ट्रिगर कर सकती है।

नोटिस कैसे जांचें?

जिन करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया है, वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उन्हें विभाग से कोई संचार मिला है या नहीं। हालांकि सूचनाएं आमतौर पर पंजीकृत ईमेल पते या जुड़े हुए डाक पते पर भेजी जाती हैं, लेकिन सीधे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करना अधिक सुरक्षित है। लॉग इन करने के बाद, करदाता "Worklist" सेक्शन में जाकर "e-Proceedings" पर क्लिक करके अपनी फाइलिंग से संबंधित किसी भी सक्रिय नोटिस की जांच कर सकते हैं।

आयकर विभाग को प्रतिक्रिया देना

नोटिस मिलने पर, आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए विवरणों को ध्यान से जांचना आवश्यक है। प्रतिक्रिया प्रक्रिया में विभाग के अवलोकन की समीक्षा करना और आवश्यक दस्तावेज या स्पष्टीकरण जमा करना शामिल है। करदाता या तो निष्कर्षों से सहमत हो सकते हैं और सहायक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, या साक्ष्य के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करके असहमत हो सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से प्रतिक्रिया जमा करने के बाद, करदाताओं को एक ट्रांजेक्शन नंबर मिलता है, जो जमा की गई जानकारी की आधिकारिक पुष्टि के रूप में कार्य करता है।

समय पर कार्रवाई क्यों जरूरी है?

जांच नोटिस को अनदेखा करने से गंभीर कठिनाइयां हो सकती हैं। यदि कोई करदाता निर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो विभाग उपलब्ध जानकारी के आधार पर मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ सकता है। इससे अतिरिक्त करों, जुर्माने और ब्याज शुल्क की मांग हो सकती है। इसके अलावा, एक अनसुलझा नोटिस करदाता को देय किसी भी आयकर रिफंड के प्रसंस्करण में देरी कर सकता है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपडेट रहना और नोटिसों को तुरंत संबोधित करना अनुपालन सुनिश्चित करने और अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका है।

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