Unauthorized Bank Debit: RBI के नियमों से कैसे बचाएं अपना पैसा? जानिए पूरा प्रोसेस

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AuthorNeha Patil|Published at:
Unauthorized Bank Debit: RBI के नियमों से कैसे बचाएं अपना पैसा? जानिए पूरा प्रोसेस

अगर आपके बैंक खाते से बिना आपकी मर्जी के पैसे कट गए हैं, तो घबराएं नहीं। RBI के गाइडलाइन्स के तहत **3 दिन** के भीतर शिकायत दर्ज कराकर आप 'जीरो लायबिलिटी' (Zero Liability) का लाभ उठा सकते हैं।

'जीरो लायबिलिटी' के लिए 3 दिन का नियम

RBI के नियमों के अनुसार, यदि कोई अनधिकृत (Unauthorized) ट्रांजैक्शन होता है, तो उसे 3 वर्किंग डेज के भीतर बैंक को सूचित करना अनिवार्य है। यदि आप समय पर रिपोर्ट करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी 'जीरो' हो जाती है। हालांकि, यदि रिपोर्टिंग में देरी होती है, तो नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी बढ़ सकती है।

साइबर क्राइम हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग

फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड बनाता है जो जांच में काफी मददगार साबित होता है।

बैंक से रिफंड कैसे पाएं?

शिकायत दर्ज होने के बाद, बैंक को 10 वर्किंग डेज के भीतर 'शैडो रिवर्सल' (Shadow Reversal) के जरिए पैसे वापस करने होते हैं, जबकि जांच प्रक्रिया चलती रहती है। ध्यान रखें कि फोन कॉल के अलावा बैंक ऐप या पोर्टल पर भी लिखित शिकायत करें और रेफरेंस नंबर जरूर लें।

ओम्बड्समैन का सहारा

यदि बैंक 90 दिनों के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं करता, तो आप 'रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम' के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। याद रखें, यदि फ्रॉड आपकी लापरवाही (जैसे OTP शेयर करना) के कारण हुआ है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए डिजिटल सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.