EPFO ने एक खास एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) पेश की है, जिसका मकसद उन कंपनियों को राहत देना है जिनके PF ट्रस्ट के पास औपचारिक छूट के आदेश (Exemption Orders) नहीं हैं। कंपनियां **28 दिसंबर 2026** तक आवेदन कर सकती हैं और कड़ी शर्तों से बच सकती हैं।
क्या है एमनेस्टी स्कीम का फायदा?
कई कंपनियां आयकर विभाग (Income Tax Department) के तहत PF ट्रस्ट तो चला रही हैं, लेकिन EPFO के सेक्शन 17 या सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत जरूरी 'एग्जेंप्शन ऑर्डर' उनके पास नहीं है। इस स्कीम के जरिए कंपनियां बिना किसी कठिन प्रक्रिया के अपना स्टेटस सुधार सकती हैं। पहले इसके लिए कर्मचारियों की संख्या और 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जैसी शर्तें होती थीं, जिन्हें अब हटा दिया गया है।
क्यों है ये आपके लिए जरूरी?
EPFO अब अपने डेटा को इनकम टैक्स विभाग के साथ जोड़ रहा है। अगर आपकी कंपनी इस 'ग्रे एरिया' में बनी रहती है, तो भविष्य में भारी जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और ऑडिट का सामना करना पड़ सकता है। यह सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि बड़े रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है।
अगली बड़ी तारीख: 28 दिसंबर 2026
मैनेजमेंट टीम को सलाह है कि वे समय रहते अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आधिकारिक पोर्टल पर सबमिट कर दें। इस डेडलाइन के बाद EPFO डेटा एकीकरण का इस्तेमाल करके उन ट्रस्टों के खिलाफ सख्त ऑडिट शुरू करेगा जिन्होंने इस एमनेस्टी विंडो का उपयोग नहीं किया है।
