CBDT Tax Audit: टैक्स ऑडिट की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, 30 सितंबर तक फाइलिंग जरूरी

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AuthorNeha Patil|Published at:
CBDT Tax Audit: टैक्स ऑडिट की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, 30 सितंबर तक फाइलिंग जरूरी

CBDT ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर तय रखी है। कोई भी एक्सटेंशन न मिलने के कारण अब टैक्सपेयर्स को बिना देरी किए फाइलिंग पूरी करनी होगी, वरना भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर ही रखी है। विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन और टैक्स प्रोफेशनल्स की ओर से इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन रेगुलेटर ने इसे खारिज करते हुए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अब सभी बिजनेस और प्रोफेशनल्स को इसी तारीख तक अपनी कंप्लायंस पूरी करनी होगी।

नॉन-कंप्लायंस का जोखिम

डेडलाइन मिस होने पर बिजनेस को बड़ा झटका लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271B के तहत, समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने पर पेनल्टी का प्रावधान है। यह जुर्माना कुल सेल्स या टर्नओवर का 0.5% हो सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1.5 लाख तय है। जुर्माने के अलावा, देरी होने पर टैक्स अथॉरिटीज की स्क्रूटनी का भी खतरा बना रहता है।

रिकॉन्सिलिएशन (Reconciliation) के अहम कदम

ऑडिट प्रक्रिया के दौरान अपने इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा से मिलाना बहुत जरूरी है। Form 26AS, Annual Information Statement (AIS) और Taxpayer Information Summary (TIS) के आंकड़ों को अपनी किताबों से मैच करना अनिवार्य है। आंकड़ों में अंतर होने पर भविष्य में इनक्वायरी का सामना करना पड़ सकता है।

ऑपरेशनल रिस्क से कैसे बचें?

फाइलिंग से पहले कैश ट्रांजैक्शन लिमिट, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को की गई पेमेंट्स और वैधानिक पेमेंट में देरी की बारीकी से जांच करें। इसके अलावा, नुकसान को आगे ले जाने (Carry-forward of losses) और अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन (Unabsorbed depreciation) का रिकॉर्ड सही रखना जरूरी है। 31 अक्टूबर की फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख करीब है, इसलिए ऑडिट की डेडलाइन को मिस करना आगे चलकर भारी पड़ सकता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.