अब ट्रेनों में तेज आवाज में मोबाइल या स्पीकर पर गाने बजाना आपको भारी पड़ सकता है। Indian Railways ने इसे लेकर सख्त नियम लागू किए हैं, जिसके तहत **₹1,000** का जुर्माना या **6 महीने** की जेल हो सकती है। साथ ही, पटरियों के पास ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।
नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना
ट्रेनों में सफर के दौरान होने वाली असुविधाओं को देखते हुए Indian Railways ने 'Rail Madad' सिस्टम पर मिली शिकायतों के बाद यह कड़ा फैसला लिया है। खासकर एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों की ओर से तेज म्यूजिक और शोर की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। अब नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर ₹1,000 का फाइन भरना पड़ सकता है, जबकि गंभीर मामलों में 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है। अभी Southern, Northern और Western जोन इसे प्राथमिकता से लागू कर रहे हैं।
ड्रोन ऑपरेशंस पर जीरो टॉलरेंस
सिर्फ शोर ही नहीं, बल्कि अब रेलवे ट्रैक के आसपास ड्रोन उड़ाने वालों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। रेलवे के अनुसार, पटरियों के पास ड्रोन उड़ाने से ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइनों और ट्रेन ऑपरेशंस में बाधा उत्पन्न होने का खतरा रहता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ड्रोन शौकीनों के लिए यह बड़ी चेतावनी है, क्योंकि रेलवे अब अपनी महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता।
लंबी अवधि के लिए बेहतर सर्विस
यह कदम रेलवे के आधुनिक होते बुनियादी ढांचे और सर्विस स्टैंडर्ड्स का हिस्सा है। इन्वेस्टर नजरिए से देखें तो, ऐसी सख्ती ऑपरेशंस में बाधाओं को कम करेगी और पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगी, जो आने वाले समय में रेलवे की कार्यकुशलता के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर साबित हो सकता है।
