घर के मालिक बनने-बनते (under construction) नए आवासीय संपत्ति में बिक्री लाभ का पुनर्निवेश करके महत्वपूर्ण दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर छूट का दावा कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 54 इसकी अनुमति देती है, लेकिन सख्त समय-सीमा लागू होती है: नया घर तीन साल के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। यदि तत्काल पुनर्निवेश संभव नहीं है, तो पूंजीगत लाभ खाता योजना (CGAS) का उपयोग किया जा सकता है। नए संपत्ति को उसके पूरा होने के तीन साल के भीतर बेचने पर छूट रद्द हो सकती है।